अकांक्ष सेन मर्डर के मामले पर आरोपी हरमेहताब सिंह (Harmehtab Singh) को जिला कोर्ट चंडीगढ़ द्वारा दोषी करार दिया. इस मामले में आरोपी हरमेहताब सिंह को बुधवार को सजा सुनाई जाएगी. मालूम हो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता वीरभद्र सिंह (Virbhadra Singh) की पत्नी के भतीजे अकांक्ष (Akansh Sen) की 9 फरवरी 2017 को चंडीगढ़ के सेक्टर-9 में बीएमडब्ल्यू (BMW) कार चढ़ा कर हत्या कर दी गई थी. कोर्ट के फैसले पर संतोष जताते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और कोर्ट के फैसले से पीड़ित परिवार को जरूर न्याय मिलेगा. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि दोषी को उनके किए की सजा न्यायालय जरूर देगा. उन्होंने कहा कि न्यायालय से दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की.
विक्रमादित्य सिंह ने कहा पीड़ित परिवार ने अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखा और न्याय की गुहार कोर्ट से लगाई थी जिसका नतीजा है कि आज कोर्ट ने आरोपी हरमेहताब सिंह को दोषी माना है. कोर्ट कल कातिल को सजा सुनाने जा रही है, यह हम सभी के लिए बड़ी राहत की बात है.
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अन्य आरोपी बलराज रंधावा का मामला भी चंडीगढ़ प्रशासन को गृह मंत्रालय के समक्ष उठाना चाहिए और भगोड़े आरोपी बलराज रंधावा को भी कानून के दायरे में लाकर कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए जिससे पीड़ित परिवार को मुकम्मल न्याय मिल सके.
मालूम हो कि अकांक्ष की 9 फरवरी 2017 को चंडीगढ़ के सेक्टर-9 में बीएमडब्ल्यू (BMW) कार चढ़ा कर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में हरमेहताब सिंह को आरोपी बनाया गया है. उसे हत्या के 7 दिन बाद 16 फरवरी 2017 को गिरफ्तार कर लिया गया था. इस मामले में अन्य आरोपी बलराज रंधावा अब फिलहाल, फरार है. कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित किया गया और उस पर एक लाख का इनाम भी रखा गया है.
हरमेहताब उर्फ फरीद पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन के पूर्व मुख्यमंत्री ज्ञान सिंह रारेवाला का पोता है, जबकि बलराज रंधावा सोहाना के नजदीक सेक्टर 77 के अकाल आश्रम कालोनी का रहने वाला है. दोषी हरमेहताब सिंह के उकसाने पर बलराज सिंह रंधावा ने बीएमडब्ल्यू कार से कुचलकर अकांक्ष की हत्या की थी.
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FIRST PUBLISHED : November 19, 2019, 17:44 IST