शिमला. हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पैराग्लाइडिंग के लिए मशहूर बीर-बिलिंग घाटी में लगातार बढ़ रहे हादसों को लेकर न्यूज18 की खबर का बड़ा असर हुआ है. हिमाचल हाईकोर्ट ने न्यूज18 की खबर पर सु मोटो लिया है और सरकार समेत, टूरिज्म विभाग, 12 जिलों के एसपी-डीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. हाईकोर्ट की डबल बैंच ने बाकायदा आदेश जारी कर 5 हफ्ते में इस संबंध में जबाव मांगा है.
दरअसल, हाल ही में कांगड़ा में बीर बिलिंग में पैराग्लाडिंग के लिए जा रहा परिवार हादसे का शिकार हो गया था. यहां से उड़ाने भरने के लिए गाड़ी में जा रहे लोग हादसे का शिकार हो गए थे. तेज रफ्तार जीप सड़क से नीचे लुढ़क गई थी और हादसे में बंगलौर के परिवार का बच्चा काल का ग्रास बन गया था. इस सबंध में न्यूज18 ने लगातार खबरें छापी थी.
हाल ही में 12 साल के बच्चे आदविक की मौत पर उसके पिता ने सरकार के सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल उठाए थे और न्यूज18 ने इस संबंध में खबर छापी थी. 22 दिसंबर 2021 को यह हादसा हुआ था. हादसे में एक बच्चे की मौत और 9 अन्य सवार घायल हो गए थे. हादसे के बाद बच्चे को स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पाई थी और रेस्क्यू करने में वक्त लगने की वजह से बाद में बच्चे की मौत हो गई. 12 साल के बच्चे की दुखद हादसे में मौत के मामले पर अब हाईकोर्ट की जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और सत्येन वैद्य की बैंच ने संज्ञान लिया है.
किस किस को भेजा नोटिस
हाईकोर्ट ने नोटिस में एडवेंचर स्पोर्ट्स गतिविधियों में सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाए हैं और सरकार,DGP, मनाली स्थित मॉउंटनियरिंग एंड एलायड स्पोर्ट्स संस्थान, पर्यटन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, होम गार्ड, एयरो स्पोर्ट्स कमेटी के अध्यक्ष, सभी जिलों के डीसी और एसपी को नोटिस देकर 5 हफ्ते में जबाव दाखिल करने को कहा है.
न्यूज18 ने लगातार लगाई खबरें
न्यूज18 ने बीड़ बिलिंग में सुरक्षा मानकों और लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ को लेकर लगातार खबरें लगाई हैं. यहां पर 20 किमी का दायरा काफी खतरनाक है. सड़क की हालत काफी खस्ता है. वहीं, सड़क के साथ क्रैश बैरियर नहीं है. पैराग्लाइडिंग के लिए ले जाने वाले वाहनों में ओवरलोडिंग की जाती है. किसी भी तरह की पुलिस या अन्य अधिकारी मौके पर तैनात नहीं रहते हैं. हाल ही में एक बच्चे का पैराग्लाइडिंग का वीडियो भी सामने आया था, जबकि 8 साल से कम बच्चों को उड़ान भरने की अनुमति देना नियमों के खिलाफ है.
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Tags: High court, Himachal pradesh, Kangra News, Shimla News
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