हिमाचल में हर कर्मचारी को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा. (प्रतीकात्मक फोटो)
शिमला. हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में अब हर कर्मचारी (Government Employees) को अपनी संपत्ति का ब्यौरा लोकायुक्त को देना होगा. हिमाचल सरकार ने इसके लिए लोकायुक्त कानून (Lokayukta Act) में संशोधन किया है. इसके तहत अब चपरासी से लेकर अफसर तक को अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स साझा करनी होगी. गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है.
जानकारी के अनुसार, इसके लिए हिमाचल सरकार ने वर्ष 1983 के बाद पहली बार अधिनियम की धारा-54 में संशोधन कर किया है. सोमवार से लोकायुक्त के नए नियम लागू कर दिए गए हैं. गृह विभाग ने सोमवार देर शाम इसकी अधिसूचना जारी कर दी. संपत्ति का ब्यौरा हर साल 31 जुलाई तक कार्यालय में देना जरूरी किया गया है.
ट्रांसफर की जानकारी भी देनी होगी
नए आदेश के तहत अब विभागों के मुखिया नए कर्मचारियों की तैनाती से लेकर तबादले तक की सूचना भी लोकायुक्त को देनी होगी. विभाग को ट्रांसफर के आदेशों की कॉपी देनी होगी. ऐसा न करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी.
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