रिपोर्ट : मृत्युंजय कुमार
बोकारो. बोकारो व्यवहार न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह की अदालत ने महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने और इसका वीडियो बनाकर वायरल करने वाले दो मजदूरों को 25 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसकी जानकारी विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने दी है.
पारबहाल चंदनकियारी के रहनेवाले धनु केवट व घाघरी के रहनेवाले दुलाल कालिंदी को सजा सुनाई गई है. महिला को अकेला पाकर दोनों अभियुक्तों ने बलात्कार किया था. इस दौरान इन दोनों ने रेप का वीडियो भी बना लिया था. बाद में दोनों ने इस वीडियो को वायरल कर दिया था. यह वारदात मई 2021 की है.
अदालत में चल रहे केस के मुताबिक, महिला ईंट-भट्ठे पर गई थी. वहां से लौटने के दौरान रास्ते में बहुत तेज आंधी व बारिश आ गई. महिला इससे बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ी थी. तभी वहां धनु व दुलाल आए और उन्होंने महिला के साथ बलात्कार किया. महिला ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. अदालत में दिए अपने बयान में महिला ने बताया था कि दोनों इससे पहले भी अन्य कई महिलाओं के साथ छेड़खानी कर चुके थे.
विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने बताया कि सामूहिक बलात्कार के मामले में 25 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा के साथ-साथ दोनों ही आरोपी को 10-10 हजार रुपये का जुर्माना और वीडियो वायरल करने के मामले में 5 वर्ष की सजा के साथ 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
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