रांची के सीबीआई कोर्ट (CBI Court) से राजद सुप्रीमो लालू यादव (Lalu Yadav) को राहत मिल गई है और इस राहत के साथ ही लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. 17 अप्रैल को मिली जमानत के बाद सीबीआई कोर्ट ने राजद सुप्रीमो का रिलीज आर्डर जारी कर दिया है.
सीबीआई कोर्ट ने बेल बांड सहित जुर्माने की राशि जमा करने के बाद यह रिलीज ऑर्डर जारी किया है. वहीं मामले में लालू प्रसाद के बेलर के तौर पर निशिकांत और राजू गोप कोर्ट में उपस्थित हुए और 10 लाख रुपये निर्धारित ज़ुर्माने की राशि कोर्ट में जमा कराई. आपको बता दें कि दुमका मामले में मिली जमानत के बाद भी लालू प्रसाद जेल से बाहर नहीं आ पाए थे, लेकिन अब जमानत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये रास्ता साफ हो गया है. वहीं आपको बता दें कि लालू प्रसाद फिलहाल बिरसा मुंडा जेल के कस्टडी में दिल्ली में इलाजरत हैं.
इसके पहले रांची हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद लालू यादव रिहा नहीं हो पाये थे. क्योंकि बीते 18 अप्रैल को मिली जमानत की शर्तों के मुताबिक उन्हें जमानत का बॉन्ड भरना था. कोरोना के चलते बार काउंसिल की बैठक में वकीलों ने खुद को दो मई तक खुद को अदालती कार्यों से अलग रखने का फैसला किया था, जिससे लालू यादव का बॉड नहीं भर पाया था. इसके चलते एक सफ्ताह की देरी हो गई थी. लेकिन आज कोर्ट में बॉड भरा गया है. उसके बाद कोर्ट ने लालू यादव के रिहाई के लिए रिलीज ऑर्डर जारी कर दिया है. अब लालू यादव की जल्द ही रिहाई हो सकती है.
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (Bar Council Of India) ने बुधवार 28 अप्रैल को निर्देश जारी किया था, जिसके तहत लोगों को बेल बांड, मुचलके की राशि और अन्य कागजी प्रक्रिया पूरी करने के लिए वकील अदालत में जा सकेंगे. इस आदेश की प्रति सभी राज्यों के बार काउंसिल को भेज दी गई है. काउंसिल के इस फैसले से लालू प्रसाद यादव समेत जेल में बंद सैकड़ों लोगों को राहत मिली है.
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FIRST PUBLISHED : April 29, 2021, 14:40 IST