क्या होगा दबंग विधायक ढुल्लू महतो का? 6 साल पुराने मामले में आज आएगा कोर्ट का फैसला

आरोप के मुताबिक ढुल्लू महतो ने साल 2013 में बरोरा थाने की हिरासत से वांरटी राजेश गुप्ता को जबरदस्ती छुड़ा लिया था. इस दौरान पुलिस के साथ मारपीट भी की थी और वर्दी भी फाड़ दी थी.
भाजपा विधायक ढुल्लू महतो पर इस मामले में धारा 332 और 353 लगा हुआ है. इन धाराओं के तहत अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है. ऐसे में भारतीय जनप्रतिनिधत्व कानून के अनुसार दो वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है, तो ढुल्लू महतो की विधायकी जा सकती है.
- News18 Jharkhand
- Last Updated: October 9, 2019, 10:29 AM IST
धनबाद. बीजेपी (BJP) के दबंग विधायक ढुल्लू महतो (Dhullu Mahto) पर आज फैसला आने वाला है. साल 2013 में बरोरा थाने से वारंटी को जबरदस्ती छुड़ाने और पुलिस से मारपीट के मामले में 6 साल बाद आज धनबाद कोर्ट (Dhanbad Court) फैसला सुनाएगी. इस मामले में ढुल्लू महतो 11 महीना जेल काट चुके हैं. कोर्ट के फैसले पर ढुल्लू महतो की सियासी भविष्य (Political Future) टिकी हुई है. अगर दो साल से अधिक की सजा हुई, तो उनकी विधायकी जा सकती है. साथ ही विधानसभा चुनाव लड़ने पर भी रोक लग सकती है. ढुल्लू महतो बाघमारा सीट से विधायक हैं.
क्या है पूरा मामला?
आरोप के मुताबिक ढुल्लू महतो ने साल 2013 में बरोरा थाने की हिरासत से वांरटी राजेश गुप्ता को जबरदस्ती छुड़ा लिया था. इस दौरान पुलिस के साथ मारपीट भी की थी और वर्दी भी फाड़ दी थी. ढुल्लू पर सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप है. इस सिलसिले में बरोरा के तत्कालीन थानाप्रभारी आरएन चाैधरी ने कतरास थाना में विधायक के खिलाफ कांड संख्या- 120/13 दर्ज कराई थी. प्राथमिकी के अनुसार 12 मई 2013 को बरोरा पुलिस वारंटी राजेश गुप्ता को उसके निश्चितपुर स्थित आवास पर पकड़ने गई थी. राजेश गुप्ता को पकड़ भी लिया. इस बात की जानकारी विधायक ढुल्लू महतो को लगी, तो वह अपने समर्थकों के साथ आए और गुप्ता को छुड़ाकर लेकर चले गए. इस दाैरान विधायक और उनके समर्थकों ने पुलिस के साथ धक्का-मुक्की भी की.
थानेदार आरएन चौधरी की शिकायत पर पुलिस ने विधायक ढुल्लू महतो, राजेश गुप्ता, चुनचुन गुप्ता, रामेश्वर महतो, गंगा गुप्ता, बसंत शर्मा समेत अन्य के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और हिरासत से वारंटी को जबरन मुक्त कराने, हमला करने, हथियार छिनने की कोशिश करने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसी मामले में कोर्ट की सुनवाई पूरी हो गई.दो साल की सजा होने पर जा सकती विधायकी
भाजपा विधायक ढुल्लू महतो पर इस मामले में धारा 332 और 353 लगा हुआ है. इन धाराओं के तहत अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है. ऐसे में भारतीय जनप्रतिनिधत्व कानून के अनुसार दो वर्ष या उससे अधिक सजा होती है, तो ढुल्लू महतो की विधायकी जा सकती है. साथ ही वह विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे. दूसरी तरफ अगर अदालत से बरी होते हैं, तो यह ढुल्लू के लिए बड़ी जीत साबित होगी.
इनपुट- अभिषेक कुमार
ये भी पढ़ें- धनबाद पुलिस ने एकसाथ दो बैंक डकैती का किया खुलासा, 4 अपराधी गिरफ्तार
क्या है पूरा मामला?
आरोप के मुताबिक ढुल्लू महतो ने साल 2013 में बरोरा थाने की हिरासत से वांरटी राजेश गुप्ता को जबरदस्ती छुड़ा लिया था. इस दौरान पुलिस के साथ मारपीट भी की थी और वर्दी भी फाड़ दी थी. ढुल्लू पर सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप है. इस सिलसिले में बरोरा के तत्कालीन थानाप्रभारी आरएन चाैधरी ने कतरास थाना में विधायक के खिलाफ कांड संख्या- 120/13 दर्ज कराई थी. प्राथमिकी के अनुसार 12 मई 2013 को बरोरा पुलिस वारंटी राजेश गुप्ता को उसके निश्चितपुर स्थित आवास पर पकड़ने गई थी. राजेश गुप्ता को पकड़ भी लिया. इस बात की जानकारी विधायक ढुल्लू महतो को लगी, तो वह अपने समर्थकों के साथ आए और गुप्ता को छुड़ाकर लेकर चले गए. इस दाैरान विधायक और उनके समर्थकों ने पुलिस के साथ धक्का-मुक्की भी की.
भाजपा विधायक ढुल्लू महतो पर इस मामले में धारा 332 और 353 लगा हुआ है. इन धाराओं के तहत अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है. ऐसे में भारतीय जनप्रतिनिधत्व कानून के अनुसार दो वर्ष या उससे अधिक सजा होती है, तो ढुल्लू महतो की विधायकी जा सकती है. साथ ही वह विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे. दूसरी तरफ अगर अदालत से बरी होते हैं, तो यह ढुल्लू के लिए बड़ी जीत साबित होगी.
इनपुट- अभिषेक कुमार
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