मो. इकराम
धनबाद. अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो यह खबर आपके लिए बेहत खास है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के निर्देशानुसार 31 मार्च से पहले पहले अनिवार्य रूप से पैन कार्ड को आधार से लिंक करना है. जिसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई बार पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा चुका है. फिलहाल 1000 रुपये के जुर्माना के साथ लिंक किया जा रहा है.
अभी भी पेनाल्टी के साथ आधार को पैन से जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है, 31 मार्च के बाद आधार पैन लिंक न होने की स्थिति में पैन निष्क्रिय किए जा सकते है, जिससे भविष्य में लेन देन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. अगर पैन कार्ड धारक मार्च 2023 से पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने में विफल रहते हैं, तो पैन खाता संख्या यानी पैन कार्ड मार्च 2023 के बाद निष्क्रिय हो जाएगा.
इस स्थिति में नए सिरे से पैन कार्ड बनाना पड़ सकता है. यह दिशा निर्देश आम व खास सभी के लिए है. पैन कार्ड को आधार से लिंक करना काफी आसान है. इनकम टैक्स के साईट पर जाकर ऑनलाइन चालान जमाकर आधार नंबर देकर लिंक करा सकते हैं. साइबर कैफे से भी यह किया जा सकता है. इस परिक्रिया को आप खुद भी कर सकते हैं. विभाग की ओर से फिलहाल 31 मार्च लास्ट डेट दिया गया है.
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