जमशेदपुर. झारखंड के जमशेदपुर के मानगो सहारा सिटी में 3 साल पहले नाबालिग से गैंगरेप के मामले में जमशेदपुर कोर्ट ने शनिवार को तीन आरपियों को सजा सुनाई. कोर्ट ने आरोपी इंद्रपाल सैनी, शिवकुमार महतो और श्रीकांत महतो को 25-25 साल की सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर आरोपियों को 3 साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी. कोर्ट ने आरोपियों को 376-डी एक्ट और पोक्सो एक्ट के तहत गत 18 जनवरी को दोषी करार दिया था.
गैंगरेप के इस मामले में डीएसपी, थानेदार के साथ-साथ 22 अन्य लोगों के खिलाफ अलग से मामला चल रहा है. मामले में तत्कालीन डीएसपी अजय केरकेट्टा और एमजीएम के तत्कालीन थानेदार इमदाद अंसारी के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया गया था. दोनों को इस मामले में हाईकोर्ट से स्टे मिली हुई है. इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है.
गैंगरेप के आरोपी श्रीकांत महतो जमानत पर बाहर था. बीते मंगलवार को वह कोर्ट में पेश हुआ, जबकि दो अन्य आरोपी इंद्रपाल सिंह सैनी और शिव कुमार महतो घाघीडीह जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए. अदालत ने तीनों आरोपियों को गैंगरेप और पोक्सो एक्ट में दोषी करार दिया. इसके बाद पुलिस ने आरोपी श्रीकांत को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 16 और बचाव पक्ष की ओर से 9 गवाही हुई.
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