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Palamu News: पलामू में गरीब के बच्चों को मिलेगी निजी स्कूलों में फ्री शिक्षा, जानें प्रोसेस

समाहरणालय सभागार में बैठक करते उपायुक्त और अन्य.

समाहरणालय सभागार में बैठक करते उपायुक्त और अन्य.

पलामू में बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी विद्यालयों में गरीब के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिलेगी.

रिपोर्ट – शशिकांत ओझा

पलामू. पलामू के 12 मान्यता प्राप्त स्कूलों में 25% सीटों पर कमजोर वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों के बच्चों का निशुल्क नामांकन किया जाएगा. गरीब परिवार के बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए जिला उपायुक्त कार्यालय में बैठक की गई. इसमें पलामू उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आंजनेयुलु दोड्डे की अध्यक्षता में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रवेश कक्षा में 25 प्रतिशत नामांकन को लेकर बातचीत की गई.

वित्तीय वर्ष 2024 में पलामू जिले के 12 निजी विद्यालयों में फ्री और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रवेश कक्षा में नामांकन 25 प्रतिशत सीटों पर अभिवंचित समूह, कमजोर वर्ग एवं गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों के बच्चों का नामांकन किया जाएगा. अब गरीब के बच्चे भी निजी विद्यालयों में पढ़ाई कर सकेंगे. पलामू जिले के 12 निजी विद्यालयों की शिक्षा का लाभ गरीब के बच्चे भी ले सकेंगे. इसे लेकर प्रपोजल ट्वीट किया जा रहा है. वर्ष 2024 गरीब के बच्चों के नामांकन 25% सीट पर हो सकेगा.

इन परिवार को मिलेगा इसका लाभ

पलामू उपायुक्त श्री दोड्डे ने कहा कि 72000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवार के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा. इसे लेकर बच्चों के नामांकन के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया गया. बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित हुई. बैठक में उपायुक्त के अलावा जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक पलामू सहित विभिन्न स्कूलों के प्राचार्य उपस्थित थे.

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