रिपोर्ट- जावेद खान
रामगढ़. झारखंड की रामगढ़ कोर्ट ने पत्नी की निर्मम हत्या के मामले सीसीएल के इंजीनियर को उम्रकैद की सजा सुनाई. जिला जज प्रथम राधा कृष्ण की अदालत ने आरोपी इंजीनियर आलोक बेहरा को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा के साथ-साथ 5 लाख 20 हजार जुर्माना भी सुनाया. इसमें से पांच लाख रुपये मृतका के दोनों बच्चों को दिया जाएगा.
16 सितंबर 2016 की रात में इंजीनियर आलोक बेहरा ने भुर कुंडा ओपी क्षेत्र के रिवरसाइड स्थित ऑफिसर कॉलोनी में अपनी पत्नी चिरागी ताबदी मोहंती उर्फ लूसी बेहरा की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी थी. हत्या के मामले में कोर्ट ने इंजीनियर को भारतीय दंड विधान की धारा 302 व 498-ए के तहत दोषी करार दिया.
इस मामले में मृतका के पिता ओडिशा के जाजपुर निवासी मधुसुदन मोहंती के आवेदन पर आरोपी आलोक बेहरा के खिलाफ भुरकुंडा ओपी में 17 सितंबर 2016 को मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एसआई अशोक कुमार, डॉक्टर महेंद्र प्रसाद चौधरी समेत 11 गवाहों का बयान दर्ज कराया गया. दरअसल आलोक बेहरा को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था. और इसी शक में उसने अपनी पत्नी लूसी की 22 बार चाकू से हमला कर हत्या कर दी.
कोर्ट ने जुर्माने की राशि नहीं देने पर 4 वर्ष अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है. जुर्माने के 5 लाख 20 हजार रुपये में से 5 लाख मृतका के दो बच्चों को दिया जाएगा, जबकि 20 हजार रुपये सरकारी खाते में जमा होगा.
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