बाबूलाल मरांडी दल बदल केस: झारखंड हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई कल, कपिल सिब्बल कर रहे हैं पैरवी

झारखंड हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) दल बदल मामले में गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहेगी. झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. विधानसभा की ओर से हाईकोर्ट में लॉ पॉइंट पर दाखिल काउंटर एफिडेविट का बाबूलाल मरांडी को रिज्वाइंडर दाखिल करने का निर्देश दिया गया है.
- News18 Jharkhand
- Last Updated: January 14, 2021, 10:01 PM IST
रांची. बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) दल बदल मामले में गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहेगी. झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान विधानसभा की ओर से हाईकोर्ट में लॉ पॉइंट पर दाखिल काउंटर एफिडेविट का बाबूलाल मरांडी को रिज्वाइंडर दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावे विधानसभा को भी शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है. इसके बाद बाबूलाल मरांडी के द्वारा रिज्वाइंडर का जवाब दाखिल करने के लिये समय की मांग की गई जिसे अदालत ने स्वीकार करते इस केस की सुनवाई कल यानी गुरुवार को फिर करने का आदेश दिया है.
सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए मामले की सुनवाई शीघ्र पूरा करने का हाईकोर्ट से आग्रह किया. इससे पहले विधानसभा के द्वारा दायर 194 पन्नों का काउंटर एफिडेविट में दल बदल से जुड़े कई मामलों में अलग-अलग अदालतों द्वारा दिए गए फैसलों से कोर्ट को अवगत कराया गया. बाबूलाल मरांडी की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता आरएन सहाय ने कहा कि स्पीकर कोर्ट के द्वारा जारी नोटिस असंवैधानिक है. मामले की सुनवाई कल फिर झारखंड हाईकोर्ट में होगी.
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जानें क्या है मामला
गौरतलब है कि बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने दसवीं अनुसूची के तहत विधानसभा न्यायाधीकरण द्वारा लिए गए स्वत संज्ञान को चुनौती देते हुए विधानसभा के 2006 के निहर्ता नियमावली का हवाला दिया गया है. गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा न्यायाधीकरण में स्वत संज्ञान लेते हुए कांड दर्ज कर नोटिस जारी किया गया था जिसकी संख्या 01/2020 है. इसके खिलाफ बाबूलाल मरांडी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई थ. इस पर हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर को सुनवाई करते हुए रोक लिया था. हाईकोर्ट के रोक के बाद स्पीकर के समक्ष अब तक चार याचिका बाबूलाल मरांडी पर दल बदल का आरोप लगाते हुए दाखिल किया गया है. इस पर स्पीकर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए बाबूलाल मरांडी को फिर नोटिस जारी किया है.
सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए मामले की सुनवाई शीघ्र पूरा करने का हाईकोर्ट से आग्रह किया. इससे पहले विधानसभा के द्वारा दायर 194 पन्नों का काउंटर एफिडेविट में दल बदल से जुड़े कई मामलों में अलग-अलग अदालतों द्वारा दिए गए फैसलों से कोर्ट को अवगत कराया गया. बाबूलाल मरांडी की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता आरएन सहाय ने कहा कि स्पीकर कोर्ट के द्वारा जारी नोटिस असंवैधानिक है. मामले की सुनवाई कल फिर झारखंड हाईकोर्ट में होगी.
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जानें क्या है मामला
गौरतलब है कि बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने दसवीं अनुसूची के तहत विधानसभा न्यायाधीकरण द्वारा लिए गए स्वत संज्ञान को चुनौती देते हुए विधानसभा के 2006 के निहर्ता नियमावली का हवाला दिया गया है. गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा न्यायाधीकरण में स्वत संज्ञान लेते हुए कांड दर्ज कर नोटिस जारी किया गया था जिसकी संख्या 01/2020 है. इसके खिलाफ बाबूलाल मरांडी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई थ. इस पर हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर को सुनवाई करते हुए रोक लिया था. हाईकोर्ट के रोक के बाद स्पीकर के समक्ष अब तक चार याचिका बाबूलाल मरांडी पर दल बदल का आरोप लगाते हुए दाखिल किया गया है. इस पर स्पीकर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए बाबूलाल मरांडी को फिर नोटिस जारी किया है.