बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi Case) दल बदल मामले में लगातार दूसरे दिन भी झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रही. मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान विधानसभा की ओर से जानेमाने वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा. वहीं बाबूलाल मरांडी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) के सीनियर एडवोकेट आरएन सहाय ने पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान स्पीकर की ओर से कपिल सिब्बल ने कोर्ट के समक्ष शपथपत्र दाखिल कर स्वत संज्ञान पर आगे कारवाई नहीं करने की बात कही.
की ओर से रिज्वाइंडर कोर्ट के समक्ष दाखिल किया गया. दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई होने के बाद मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को निर्धारित की गई है. संभावना जताई जा रही है कि 19 जनवरी को इस मामले में न्यायालय अपना फैसला सुना सकता है.
गौरतलब है कि बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने दसवीं अनुसूची के तहत विधानसभा न्यायाधीकरण द्वारा लिए गए स्वत संज्ञान को चुनौती देते हुए विधानसभा के 2006 के निहर्ता नियमावली का हवाला दिया गया है. गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा न्यायाधीकरण में स्वत संज्ञान लेते हुए कांड दर्ज कर नोटिस जारी किया गया था जिसकी संख्या 01/2020 है. इसके खिलाफ बाबूलाल मरांडी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी. जिस पर हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर को सुनवाई करते हुए रोक लिया था. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया. मगर सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में हो रही है. इधर हाईकोर्ट के रोक के बाद स्पीकर के समक्ष अब तक पांच याचिका बाबूलाल मरांडी पर दल बदल का आरोप लगाते हुए दाखिल किया गया है, जिस पर स्पीकर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए बाबूलाल मरांडी को फिर नोटिस जारी किया है.
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FIRST PUBLISHED : January 14, 2021, 18:41 IST