रांची. राशन कार्ड को लेकर रांची के DC ने नया निर्देश जारी किया है. उन्होंने कहा कि अयोग्य राशन कार्ड धारक इसे सरेंडर कर दें नहीं तो नियमानुसार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. खाद्य आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में डीसी ने छवि रंजन ने कहा कि जिले में अपात्र राशन कार्ड धारकों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि अपात्र लोगों द्वारा राशन कार्ड बनवाकर सरकारी सुविधाओं का फायदा उठाने की लगातार खबरें सामने आने के बाद डीसी ने यह आदेश दिया है.
अपात्र राशन कार्ड धारकों को 30 अक्टूबर तक का वक्त दिया गया है. यदि इस अवधि में ऐसे लोग राशन कार्ड सरेंडर करते हैं तो उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाएगा. 30 अक्टूबर तक अपात्र लोगों द्वारा राशन कार्ड वापस जमा न कराने पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. सबसे पहले ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी, फिर उसके बाद कानून के अनुसार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. अपात्र राशन कार्ड धारक जिला आपूर्ति कार्यालय में राशन कार्ड जमा करा सकते हैं.
समीक्षा बैठक में डीसी छवि रंजन ने कहा कि जो अपात्र लोग स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड जिला आपूर्ति कार्यालय में सरेंडर करेंगे उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जाएग. उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों को राशन कार्ड के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ मुहैया कराना जरूरी. जो व्यक्ति संपन्न हैं और इसके बावजूद भी वे राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं तो उन्हें अपना राशन कार्ड स्वेच्छा से जिला आपूर्ति कार्यालय में जमा करा देना चाहिए. ऐसा नहीं करने पर जिला प्रशासन द्वारा वसूली और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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