रांची. झारखंड में नियुक्ति नियमावली को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्थिति स्पष्ट कर दी है. उन्होंने कहा कि कभी भी खतियान आधारित नियुक्ति नियमावली नहीं बन सकती है. अगर बनी भी तो कोर्ट में यह खारिज हो जाएगी.
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष युवाओं को भड़का कर सड़क पर उतारने का काम कर रहा है. राज्य सरकार की नजर स्थानीय नीति और नियोजन नीति दोनों पर है. वह 1932 के खतियान का सम्मान करती है. उसी की पैदाइश है. हेमंत सोरेने ने भरोसा दिलाया कि जन भावनाओं के अनुरूप राज्य सरकार इस पर निर्णय करेगी.
नौकरी नहीं, रोजगार का वादा
हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि उन्होंने 5 लाख युवाओं को नौकरी नहीं, बल्कि रोजगार देने की बात कही थी. इसमें स्वरोजगार भी शामिल है. उन्होंने कहा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को 7 हजार 267 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजी गई है. वहीं, 2 हजार 898 पदों के लिए आयोग द्वारा विज्ञापन निकाला गया है. सीएम ने विश्वास दिलाया कि महीने भर के अंदर सरकार विभिन्न विभागों में 20 हजार पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया आरम्भ करने जा रही है.
भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत ही होगा अधिग्रहण
सदन में अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की है. उन्होंने कहा है कि राज्य में अब जब भी किसी भी भूमि का अधिग्रहण होगा तो वह भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत ही किया जाएगा. इसके अलावा दूसरे किसी भी कानून के तहत भूमि अधिग्रहण नहीं होगा. उन्होंने ये बात कोल फिल्ड एरिया में कोल बेरिंग एक्ट के तहत जमीन अधिग्रहण और उसके बाद रैयतों को मुआवजा और नौकरी नहीं मिलने की वर्षों पुरानी शिकायत के संदर्भ में कहा.
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