रांची. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग को जवाब दे दिया है. रांची के अनगड़ा में खदान लीज मामले में चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन को अपना पक्ष रखने के लिये 20 मई तक का समय दिया था. इस मामले में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हेमंत सोरेन का जवाब चुनाव आयोग के दफ्तर में जमा करा दिया गया है. इसके लिये रांची से विशेष दूत को दिल्ली भेजा गया.
हेमंत सोरेन के द्वारा जवाब के संबंध बताया जा रहा है कि उन्हीं तथ्यों का समाहित किया है जो खदान लीज मामले में हाईकोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा गया है. 88 डिसमिल के इन पत्थर खदान को लेकर साल 2008 से अब तक की जानकारी दी गई है. मसलन कब ये पहली बार लिया गया, उसके बाद उस जमीन का नेचर क्या रहा, अब तक उस जमीन पर किसी तरह का कोई खनन नहीं हुआ है, यहां तक की बिजली का कोई कनेक्शन भी नहीं लिया गया है.
बीजेपी के द्वारा खदान लीज को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जोड़कर सदस्यता रद्द करने की मांग को भी सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का उदाहरण देते हुए इसे खारिज किया गया है. जेएमएम भी लगातार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9 A के तहत खदान लीज का मामला नहीं आने का तर्क देती रही है.
दरअसल ये मामला पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा सामने लाया गया था. फिर बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को इससे संबंधित दस्तावेज सौंपा था. उसी दस्तावेज को चुनाव आयोग के समक्ष भेजा गया था. चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को सत्यापित करने के लिये भेजा था. पहली बार चुनाव आयोग ने 2 मई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ नोटिस जारी किया था. 10 मई तक जवाब देना था, लेकिन हेमंत सोरेन ने टाइम पिटीशन डालते हुए 30 दिनों का समय मांगा था. लेकिन चुनाव आयोग ने 10 दिनों का समय देते हुए 20 मई तक जवाब देने को कहा था.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |
Tags: CM Hemant Soren, Election commission