हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ सीबीआई की रिट में बताई खामियां

झारखंड हाईकोर्ट, रांची
याचिका के माध्यम से निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें सीबीआई ने देवघर कोषागार से अवैध धन निकासी के मामले जिन चार लोगों बरी किया था. उनमें पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा प्रमुख हैं.
- News18 Jharkhand
- Last Updated: February 6, 2019, 11:00 PM IST
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा एवं अन्य के खिलाफ सीबीआई की ओर से दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट, रांची में सुनवाई हुई. न्यायाधीश एचसी मिश्रा की बैंच ने मामले पर सुनवाई की. कोर्ट ने सीबीआई को याचिका में त्रुटि को दूर करने को कहा. विदित हो कि चर्चित चारा घोटाला मामले में देवघर कोषागार से अवैध धन निकासी मामले में निचली अदालत से बरी किए जाने के विरोध में यह याचिका दर्ज की गई है.
याचिका के माध्यम से निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें सीबीआई ने देवघर कोषागार से अवैध धन निकासी के मामले जिन चार लोगों बरी किया था. उनमें पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा प्रमुख हैं. इस चर्चित मामले में निचली अदालत ने उन्हें आरोपमुक्त करते हुए बरी कर दिया था. सीबीआई की रिट में निचली अदालत के आदेश के उस फैसले तो गलत बताया गया, जिसमें जगन्नाथ मिश्रा, ध्रुव भगत विद्यासागर निषाद और आशीष चन्द्र चौधरी को बरी किया गया था. लेकिन हाईकोर्ट में दायर रिट अपील में कमियां देख हाईकोर्ट ने उन्हें दुरस्त कर पेश करने को कहा.
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याचिका के माध्यम से निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें सीबीआई ने देवघर कोषागार से अवैध धन निकासी के मामले जिन चार लोगों बरी किया था. उनमें पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा प्रमुख हैं. इस चर्चित मामले में निचली अदालत ने उन्हें आरोपमुक्त करते हुए बरी कर दिया था. सीबीआई की रिट में निचली अदालत के आदेश के उस फैसले तो गलत बताया गया, जिसमें जगन्नाथ मिश्रा, ध्रुव भगत विद्यासागर निषाद और आशीष चन्द्र चौधरी को बरी किया गया था. लेकिन हाईकोर्ट में दायर रिट अपील में कमियां देख हाईकोर्ट ने उन्हें दुरस्त कर पेश करने को कहा.
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