रांची. झारखंड में सड़क दुर्घटना में मौत पर मुआवजे की राशि 16 गुणा बढ़ा दी गई है. सरकार ने विधानसभा में इस बात की जानकारी दी. पहले मृतक के आश्रित को सिर्फ 25 हजार रुपये मुआवजा दिया जाता था.लेकिन अब इसे 4 लाख कर दिया गया है. घायल होने की स्थिति में 25 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है.
दरअसल धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने सड़क दुर्घटना में मौत और घायल होने की स्थित में मुआवजा के प्रावधान पर सवाल किया था. इस सवाल पर विधायक को सदन में मौजूद सत्ता और विपक्षी विधायकों का भी समर्थन मिला था. विधायकों ने जब प्रभारी मंत्री चंपई सोरेन के जवाब पर असंतुष्टि जताई और मिलने वाले मुआवजे को बहुत कम बताया, तो स्पीकर रविंद्र कुमार महतो ने इसे स्थगित करते हुए किसी और पूछने को कहा.
विधायक राज सिन्हा ने मंगलवार को इस सवाल को एकबार फिर अल्पसूचित प्रश्न के रूप में सदन में रखा. विधायक द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने मृतकों के स्वजनों को दिए जाने वाले मुआवजे की रकम को 25000 रुपये से बढ़ाकर 4 लाख किए जाने की घोषणा की. साथ ही घायलों के लिए साढ़े बारह हजार रुपये से 25 हजार करने के प्रावधान की भी जानकारी दी. यह 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगा.
बता दें कि अब तक सड़क हादसों के मामले में झारखंड सरकार द्वारा घायलों को 12,500 रुपये और मृतक के परिजनों को 25,000 रुपये मुआवजा देने का प्रावधान था. जबकि केंद्र सरकार द्वारा घायलों को 50,000 रुपये और मृतक के आश्रितों को 2 लाख रुपये देने का प्रावधान है.
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