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RTE Update: झारखंड में अब कम जमीन पर भी प्राइवेट स्कूल खोलने की तैयारी, बदलेंगे कई नियम

Ranchi News: झारखंड में निजी स्कूल खोलने के लिए RTE के नियमों में बदलाव करने की हो रही है तैयारी. (प्रतीकात्मक तस्वीर: ANI)

Ranchi News: झारखंड में निजी स्कूल खोलने के लिए RTE के नियमों में बदलाव करने की हो रही है तैयारी. (प्रतीकात्मक तस्वीर: ANI)

Jharkhand Private School News: झारखंड में शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि RTE में बदलाव होगा. माना जा रहा है कि नए निय ...अधिक पढ़ें

रांची. झारखंड में निजी स्कूल खोलने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है . अब झारखंड में कम जमीन पर भी प्राइवेट स्कूल खुल (Jharkhand Private School Rules) सकेंगे. इसके लिए राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) की नियमावली में संशोधन होगा जिसमें निजी स्कूलों को मान्यता लेने के लिए नियमावली में तय भूमि की शर्त में बदलाव भी हो सकता है. शिक्षा विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इसके लिए दूसरे राज्यों की नियमावली की मदद ली जा रही है साथ ही उनका अध्ययन भी किया है.

माना जा रहा है कि स्कूलों को मान्यता के लिए भूमि की शर्त से छूट दी जा सकती है क्योंकि देश के अधिकतर राज्यों में स्कूलों की मान्यता के लिए जमीन की शर्त नहीं है, ऐसे में झारखंड में भी बदलाव हो सकता है ताकि स्कूलों को मान्यता लेने में सुविधा हो. झारखंड में वर्ष 2011 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था. फिर वर्ष 2019 में नियमावली में पहला संशोधन हुआ और अब दूसरा संशोधन होगा. इससे निजी स्कूल के संचालकों को राहत मिल सकती है.

झारखंड में 7000 स्कूल

झारखंड में ऐसे सात हजार से अधिक विद्यालय हैं, जिन्हें शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता लेनी है. मान्यता नहीं लेनेवाले स्कूलों पर कार्रवाई का भी प्रावधान है. नए नियमों के तहत कक्षा एक से पांच और छह से आठ तक के लिए स्कूल के पास क्या-क्या संसाधन होना चाहिए, इसे अनिवार्य किया जा सकता है. अधिनियम के तहत सीबीएसई और जैक बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों को भी कक्षा एक से आठ तक के लिए मान्यता लेने का प्रावधान है. ऐसे में वैसे स्कूल जिन्हें वर्ष 2009 से पूर्व से मान्यता मिली है, उनके लिए भी भूमि की शर्त अनिवार्य है और इसी कारण से ऐसे विद्यालयों के लिए मान्यता लेना संभव नहीं हो पा रहा है.

Tags: Jharkhand news

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