रांची. देवघर चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद की सजा की अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. 2019 में यह याचिका सीबीआई की ओर से दायर की गई थी. सोमवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से समय की मांग की जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.
दरअसल देवघर चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद समेत छह लोगों की सजा की अवधि बढ़ाने को लेकर 2019 में सीबीआई की ओर से याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें सीबीआई की ओर से कहा गया था कि निचली अदालत से लालू प्रसाद समेत छह लोगों को कम सजा दी गई है. दरअसल इसी मामले में देवघर चारा घोटाले के एक अन्य जगदीश शर्मा को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी, जबकि लालू प्रसाद को साढ़े 3 साल की सजा सुनाई गई थी.
CBI ने सजा बढ़ाने के लिए दाखिल की याचिका
सीबीआई की ओर से कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया कि लालू प्रसाद की सजा की अवधि भी बढ़ाई जानी चाहिए. देवघर चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद को मिली सजा के अनुसार सजा की आधी अवधि काटने पर झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी. दरअसल लालू प्रसाद समेत जिन 6 लोगों की सजा की अवधि बढ़ाने की मांग की गई है उनमें लालू प्रसाद, बेक जूलियस और सुबीर भट्टाचार्य भी शामिल हैं. जबकि अन्य लोगों की मौत हो चुकी है.
3 हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई
सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रतिवादी के सभी अधिवक्ता को मृतक सजायाफ्ता के मामले में शपथ पत्र के माध्यम से आवेदन दायर करने का निर्देश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद की जाएगी. सीबीआई की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने कोर्ट को बताया कि आरसी 64A/96 देवघर कोषागार मामले में लालू प्रसाद को साढ़े 3 साल की कम सजा हुई है. वहीं लालू प्रसाद की ओर से अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने कोर्ट में पक्ष रखा.
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Tags: Fodder scam, Jharkhand High Court, Lalu Yadav
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