Ranchi News: बगैर परमिट वाले ऑटो संचालक हो जाएं सावधान, जाना पड़ सकता है जेल

इसी कड़ी में 110 ऑटो का प्रदूषण फैलाने के आरोप में फाइन काटा गया.
रांची ट्रैफिक पुलिस अवैध ऑटो (Invalid Auto) को जब्त करने के साथ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करने जा रही है.
- News18 Jharkhand
- Last Updated: February 24, 2021, 7:33 AM IST
रांची. सार्वजनिक परिवहन (Public Transportation) के लिए ढाई हजार ऑटो को परिमट रांची शहर (Ranchi city) के लिए जारी किया गया है. लेकिन इसके उलट राजधानी की सड़कों पर करीब 10 हज़ार ऑटो दौड़ रहे हैं. ऐसे अवैध रूप से सड़कों पर दौड़ रहे ऑटो के खिलाफ रांची ट्रैफिक पुलिस अब सख्ती बरतेगी और बगैर परमिट के चलनेवाले ऑटो के खिलाफ अभियान चलाएगी. रांची ट्रैफिक पुलिस अवैध ऑटो (Invalid Auto) को जब्त करने के साथ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करने जा रही है. जुर्माना के तौर पर मोटी रकम वसूली जाएगी. जुर्माने के तौर पर 10 हज़ार रुपए का प्रावधान किया गया है.
प्रदूषण फैलाने के आरोप में फाइन काटा गया
जुर्माने के तौर पर मोटी रकम के अलावा कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, जिसमें ट्रैफिक पुलिस ऑटो मालिक के खिलाफ कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई भी करेगी. जिसमें ऐसे ऑटो मालिको को जेल भी जाना हो सकता है. मामले की जानकारी देते हुए रांची ट्रैफिक एसपी अजित पीटर डुंगडुंग ने कहा कि वायु प्रदूषण हो या ध्वनि प्रदूषण, पर्यावरण को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस लगातार अभियान चलाती रहती है. और इसी कड़ी में 110 ऑटो का प्रदूषण फैलाने के आरोप में फाइन काटा गया.
हो सकती है सजाट्रैफिक एसपी अजित पीटर डुंगडुंग ने कहा कि रांची की सड़कों पर ढाई हजार ऑटो को परमिट मिला है लेकिन सड़को पर इससे कही ज्यादा ऑटो दौड़ रहे है. जिसे देखते हुए अभियान चलाया जा रहा है. बगैर परमिट वाले ऑटो पर 10 हज़ार के जुर्माने का प्रावधान है. वहीं, इस मामले में ऑटो मालिक उसके विरुद्ध केस भी किए जाने का प्रावधान है, जिसमें अदालत की तरफ से 6 महीने कारावास की सजा का भी सुनाई जा सकती है. बता दें कि अवैध रूप से शहर में चल रहे ऑटो के कारण प्रदूषण बढ़ गया है. इससे लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है. साथ ही आंखों में जलन होती है. यदि अवैध ऑटो पर लगाम लगाई जाए तो प्रदूषण पर हद तक काबू पाया जा सकता है.
प्रदूषण फैलाने के आरोप में फाइन काटा गया
जुर्माने के तौर पर मोटी रकम के अलावा कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, जिसमें ट्रैफिक पुलिस ऑटो मालिक के खिलाफ कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई भी करेगी. जिसमें ऐसे ऑटो मालिको को जेल भी जाना हो सकता है. मामले की जानकारी देते हुए रांची ट्रैफिक एसपी अजित पीटर डुंगडुंग ने कहा कि वायु प्रदूषण हो या ध्वनि प्रदूषण, पर्यावरण को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस लगातार अभियान चलाती रहती है. और इसी कड़ी में 110 ऑटो का प्रदूषण फैलाने के आरोप में फाइन काटा गया.
हो सकती है सजाट्रैफिक एसपी अजित पीटर डुंगडुंग ने कहा कि रांची की सड़कों पर ढाई हजार ऑटो को परमिट मिला है लेकिन सड़को पर इससे कही ज्यादा ऑटो दौड़ रहे है. जिसे देखते हुए अभियान चलाया जा रहा है. बगैर परमिट वाले ऑटो पर 10 हज़ार के जुर्माने का प्रावधान है. वहीं, इस मामले में ऑटो मालिक उसके विरुद्ध केस भी किए जाने का प्रावधान है, जिसमें अदालत की तरफ से 6 महीने कारावास की सजा का भी सुनाई जा सकती है. बता दें कि अवैध रूप से शहर में चल रहे ऑटो के कारण प्रदूषण बढ़ गया है. इससे लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है. साथ ही आंखों में जलन होती है. यदि अवैध ऑटो पर लगाम लगाई जाए तो प्रदूषण पर हद तक काबू पाया जा सकता है.