झारखंड विधानसभा के स्पीकर ने जेवीएम के छह बागी विधायकों को भाजपा के सदस्य के रूप में मान्यता दे दी है। जेवीएम स्पीकर के इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय जाएगा।
झारखंड विधानसभा के स्पीकर ने जेवीएम के छह बागी विधायकों को भाजपा के सदस्य के रूप में मान्यता दे दी है। जेवीएम स्पीकर के इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय जाएगा।
शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व के एक फैसले का हवाला देते हुए झाविमो नेता ने स्पीकर के फैसले को अन्यायपूर्ण करार दिया।
झारखंड विधानसभा के स्पीकर दिनेश उरांव ने झाविमो से अलग होने वाले छह विधायकों नवीन जायसवाल, जानकी यादव, रणधीर सिंह, अमर बावरी, आलोक चौरसिया और गणेश गंझू को भाजपा सदस्य के रूप में मान्यता देते हुए, झाविमो की आपत्तियों पर आगे कार्रवाई का फैसला सुनाया है।
झाविमो ने स्पीकर के फैसले को संविधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल करार दिया है और उच्च न्यायालय जाने की बात कही है। संविधान की दसवीं अनुसूची और पूर्व में इसी तरह के मामले में केस संख्या (सीडब्लूपी2900/2013) पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि इसी तरह के मामले में माननीय कोर्ट ने कुलदीप विश्नोई की हरियाणा जनहित कांग्रेस के विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी थी।
झारखंड विधानसभा के स्पीकर ने अपने फैसले में झाविमो के छह विधायकों को भाजपा सदस्य के रूप में मान्यता दे दी हैं। ऐसे में अब साफ हो गया है कि पूरा मामला अब न्यायालय में जाएगा। न्यायालय के फैसले के बाद ही साफ होगा कि स्पीकर का फैसला सही है या फिर झाविमो की दलील। इसी फैसले के आधार पर वह सभी छह विधायकों की सदस्यता समाप्त करने की मांग कर रहा है।
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Tags: Babulal marandi, BJP