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तबरेज मॉब लिंचिंग: दोबारा धारा 302 जोड़े जाने पर पत्नी बोलीं- दोषियों को मिलनी चाहिए फांसी

तबरेज मॉब लिंचिंग केस में पत्नी शाइस्ता परवीन ने की सीबीआई जांच की मांग

तबरेज मॉब लिंचिंग केस में पत्नी शाइस्ता परवीन ने की सीबीआई जांच की मांग

पत्नी शाइस्ता परवीन ने न्यूज-18 से खास बातचीत में कहा कि उन्हें असली खुशी तब मिलेगी, जब दोषियों को फांसी की सजा होगी. उ ...अधिक पढ़ें

    सरायकेला-खरसावां. तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में धारा 302 फिर से जोड़े जाने पर परिवारवालों ने खुशी जाहिर की है. पत्नी शाइस्ता परवीन ने न्यूज-18 से खास बातचीत में कहा कि उन्हें असली खुशी तब मिलेगी, जब दोषियों को फांसी की सजा होगी. उन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है.

    चाचा मशरुर आलम ने कहा कि धारा 302 जुड़वाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी. डीसी, एसपी से लेकर मानवाधिकार आयोग तक का दरवाजा खटखटाना पड़ा. इस मामले में दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, तब जाकर सही न्याय होगा.

    पुलिस ने लिया यूटर्न

    बता दें कि सरायकेला पुलिस ने इस मामले में यूटर्न लेते हुए आरोपियों पर फिर से धारा 302 लगा दी है. बुधवार को झारखंड पुलिस मुख्यालय से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि पुलिस ने इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल कर सभी 13 आरोपियों के ऊपर धारा 302 व अन्य धाराएं लगाई हैं. पुलिस ने ये कार्रवाई एमजीएम मेडिकल बोर्ड के द्वारा जारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर की है.

    इससे पहले पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट व एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर 11 आरोपियों पर धारा 302 को हटाकर धारा 304 लगायी थी. और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. जबकि बाद में पकड़े गये दो अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होना बाकी था. बुधवार को सरायकेला-खरसांवा की अदालत में पुलिस ने सभी 13 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर कर आईपीसी की अन्य धाराओं के साथ हत्या की धारा 302 लगायी है.

    पत्नी ने दी थी आत्महत्या की धमकी

    गौरतलब है कि कुछ दिन पहले तबरेज की पत्नी शाइस्ता परवीन ने जिले के डीसी को ज्ञापन सौंप इस मामले में सभी रिपोर्ट्स की मांग की थी. साथ ही धारा 302 नहीं लगाने की स्थिति में आत्महत्या की चेतावनी दी थी. बता दें कि इसी साल 17 जून को धातकीडीह के ग्रामीणों ने तबरेज अंसारी को मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में जमकर पिटाई की थी. जिसके बाद 22 जून को उसकी मौत हो गयी थी. मौत के बाद परिजनों की शिकायत पर धारा 302 के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया था.

    रिपोर्ट- विकास कुमार

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    Tags: Jharkhand news, Saraikela

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