रिपोर्ट: श्रीराम पुरी
सिमडेगा: झारखंड में स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से 11 ब्रांड के पान मसालों को एक वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया है. पान मसालों पर प्रतबंध को लेकर अब अलग जिलों के जिला प्रशासन की ओर से भी सख्त निर्देश दिये जा रहे हैं. इसी के तहत सिमडेगा अभिहित सह अनुमण्डल पदाधिकारी महेन्द्र कुमार ने कहा कि सिमडेगा में इन प्रतिबंधित पान मसालों की बिक्री और भंडारण पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा. अगर कहीं प्रतिबंधित पान मसाला बिक्री करते या भंडारण करते पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.
एसडीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि पान मसाला रजनीगंधा, राजनिवास, पानपराग, शिखर, दिलरूबा, मुसाफिर, मधुपानमसाला, विमल पान मसाला, बहार पान मसाला, सोहरत पान मसाला और पानपराग प्रीमियम पान मसाला को प्रतिबंधित किया गया है. इसका विनिर्माणकर्ता भण्डारण वितरण या बिक्री पर अगले एक वर्ष तक के लिए प्रतिबंधित लगाया गया है.
‘बचा स्टॉक नष्ट कर दें कारोबारी’
महेन्द्र कुमार ने सिमडेगा के सभी थोक और खुदरा पान मसाला विक्रेताओं को आदेश दिया है कि यदि दुकान में पान मसालों का स्टॉक किया गया है तो स्वयं ही उन्हें नष्ट कर दें अन्यथा औचक निरीक्षण के क्रम में पकड़े जाने पर अर्थदंड अधिरोपित करते हुए खाद्य सुरक्षा के सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी से कड़ी दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी. एसडीओ ने कहा कि विद्यालय परिसर के 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के तम्बाकू उत्पाद जैसे- बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जरदा इत्यादि बेचना कोटपा एक्ट 2003 के तहत पूर्णतः प्रतिबंधित है. सभी दुकानदार इसका ध्यान रखें.
बिना लाईसेंस काम करने वालों पर भी कार्रवाई
उन्होने कहा कोविड-19 के दृष्टिगत सभी खाद्य करोबारियों होटल मालिकों को सख्त आदेश दिया जाता है कि वे अपने प्रतिष्ठान होटल इत्यादि की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दें. नियमित रूप से मास्क, हैन्डग्लब्स, हैयरनेट एवं सैनिटाइजर तथा समाजिक दूरी का अनुपालन सख्ती से करें. उन्होंने कहा कि प्रायः देखा जाता है कि खाद्य कारोबारी बिना लाईसेंस रजिस्ट्रेशन के अपना कारोबार का संचालन कर रहे है जो गैर कानूनी है तथा कुछ खाद्य करोबारी जिन्हें लाईसेंस की आवश्यकता है, वे सिर्फ रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही अपना करोबार चला रहे है. उन्हें सख्त आदेश दिया जाता है कि वे अपना ऑनलाईन लाईसेंस जल्द से जल्द बनवा लें, अन्यथा औचक निरीक्षण के क्रम में पकड़े जाने पर अर्थदण्ड के साथ खाद्य सुरक्षा के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी.
ऐसे खाद्य कारोबारी जो खाद्य पदार्थों जैसे बेकरी उत्पाद, मसाला, एवं अन्य किसी खाद्य पदार्थो का विनिर्माण रिलेवलिंग निर्यात करते हैं ऐसे खाद्य कारोबारी जो अनुज्ञप्तिधारी है वे वेबसाइट पर जाकर अपना वार्षिक टर्न ओवर अद्यतन करा लें अन्यथा समय समाप्ति के उपरांत लेट फाइन के लिये स्वयं जिम्मेवार होंगे.
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