नई दिल्ली. Indian Navy Recruitment : दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों की भर्ती के लिए भारतीय नौसेना की चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने यह जवाब सोमवार को एक सुनवाई के दौरान मांगा. दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने सोमवार को विक्रम स्वामी द्वारा दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि परीक्षा से पहले कट-ऑफ अंकों के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग प्रक्रिया को अपनाना भेदभावपूर्ण है. इस याचिका पर नौसेना प्रमुख, भारतीय नौसेना और जनशक्ति योजना व भर्ती निदेशालय से भी उनका पक्ष पूछा है. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी.
याचिकाकर्ता ने कहा है कि आगामी भर्ती अभियान फरवरी में होने वाला है. इसका मानदंड संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित भर्ती प्रक्रिया के विपरीत है. याचिकाकर्ता ने कहा है कि भारतीय नौसेना के विज्ञापन में 10+2 में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग मानदंड का सहारा लेने का अधिकार सुरक्षित रखने का एक विशिष्ट खंड है कि यदि किसी विशेष राज्य से अधिक प्रतिशत के साथ अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं तो क्वालीफाइंग कट-ऑफ प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है.
मनमानी और अनुचित है नौसेना की प्रक्रिया
याचिकाकर्ता का कहना है कि यह नौसेना की यह प्रक्रिया मनमानी, अनुचित और गैरकानूनी है. याचिकाकार्ता का कहना है कि भारतीय सेना के प्रत्येक योग्य उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बुलाती है और इस तरह किसी भी संभावित उम्मीदवार को उसकी पूर्व निर्धारित कट-ऑफ के साथ नहीं रोकती है. याचिकाकर्ता ने कहा कि लिखित परीक्षा से पहले ही शॉर्ट-लिस्टिंग प्रक्रिया अपनाकर अधिकारी पात्र नागरिकों की चयन प्रक्रिया में भाग लेने की संभावनाओं को भी छीन रहे हैं.
Sarkari Naukri : कंप्यूटर प्रोग्रामर, टीचर की नौकरियां, 10वीं पास भी करें आवेदन
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |
Tags: Delhi Court, Indian Navy Recruitment, Job news