दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे पर बीयर पीते हुए बाइक चलाते हुए वीडियो बनाना एक युवक को भारी पड़ गया.
Express-Way Rules: गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर कार खड़ी कर वीडियो बनाना एक युवती को भारी पड़ गया. पुलिस ने वायरल हुए वीडियो में दिख रही कार के नंबर के आधार पर युवती का 17 हजार रुपये का चालान काट दिया. इससे पहले एक्सप्रेस-वे पर बीयर पीते हुए बाइक चला रहे युवक का वीडियो वायरल होने पर भी पुलिस ने मोटा चालान काटा है. गाजियाबाद के ही इंदिरापुरम के एलिवेटेड रोड पर 12 जनवरी 2023 को गाड़ी खड़ी कर बनाया वीडियो वायरल होन के बाद पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया. इस साल ऐसे चालान काटने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. ऐसे में ये सवाल उठना लाजिमी है कि क्या एक्सप्रेस-वे पर वीडियो बनाना मना है? या एक्सप्रेस-वे और एलिवेटेड रोड पर क्या कार रोककर वीडियो बनाने पर पाबंदी है? आइए जानते हैं कि वीडियो बनाना आपको किन जगहों पर भारी पड़ सकता है और क्या कहते हैं नियम?
कार खरीदते समय सभी लोग रोड टैक्स का भुगतान भी करते हैं. ये रोड टैक्स वाहन का रजिस्ट्रेशन वैध रहने तक मान्य होता है. इन दोनों जरूरी चीजों के रहते आप सभी सड़क नियमों का पालन करते हुए कहीं भी अपना वाहन चला सकते हैं. ऐसे में वाहन एक्सप्रेस-वे पर चलाने को लेकर कोई मनाही नहीं है. हालांकि, कुछ सड़कों पर राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन और पुलिस जरूरत के मुताबिक नियम बना सकते हैं. उदाहरण के तौर पर दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर दोपहिया और तिपहिया वाहन चलाने पर पाबंदी है. अगर इस नियम का कोई उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो पुलिस उस पर तय अधिकतम जुर्माना लगा सकती है.
कैसे लगाया गया 20 हजार रुपये का जुर्माना?
पुलिस-प्रशासन की ओर से किसी सड़क को लेकर बनाए गए विशेष नियमों को तोड़ने पर कितना भी जुर्माना लगाया जा सकता है. जुर्माने की राशि भी पुलिस प्रशासन की ओर से कितनी भी तय की जा सकती है. हाल में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 20 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया है. अब सवाल उठता है कि जब मोटर व्हीकल एक्ट में 2 हजार रुपये से ज्यादा के चालान का प्रावधान ही नहीं है तो पुलिस 20 हजार रुपये का चालान कैसे काट सकती है और इस पैसे का होता क्या है? हम पहले ही बता चुके हैं कि स्थानीय प्रशासन किसी भी सड़क नियम को प्रभावी बनाने के लिए जुर्माने की राशि खुद तय कर सकते हैं.
क्या कार्रवाई को दी जा सकती है चुनौती?
यहां हम स्पष्ट कर दें कि वाहन चालक के पास जुर्माने की मोटी राशि को कोर्ट में चुनौती देने का अधिकार है. यही नहीं, अगर वाहन चालक चाहे तो जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष जुर्माने की भारी भरकम राशि को लेकर शिकायत भी दर्ज कर सकता है. साथ ही किसी खास सड़क को लेकर प्रशासन की ओर से बनाए गए नियम को भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है. चालान में वूसली गई जुर्माने की राशि सरकारी खजाने में जमा होती है. वाहन चालक को जुर्माने की राशि की रसीद भी पुलिस उपलब्ध कराती है. इस रसीद को साक्ष्य के तौर पर कोर्ट में पेश किया जा सकता है.
किस कानून के तहत हो सकती है कार्रवाई?
नियमों के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना वाली जगह पर घायल लोगों की मदद करने के बजाय वीडियो बनाता हुआ पाया जाता है तो उस पर मोटा जुर्माना लगाया जा सकता है. नोएडा पुलिस के मुताबिक, ऐसे लोगों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-122 और 177 के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान है. इस अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर वीडियो बनाने वाले व्यक्ति पर दंडात्मक कार्रवाई करने के साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है. इसके अलावा प्रतिबंधित क्षेत्रों या सड़क, रेलवे की पटरियों पर वीडियो बनाते हुए पकड़े जाने पर या वीडियो के जरिये बनाने वाले तक पहुंचकर भी पुलिस दंडात्मक कार्रवाई कर सकती है.
और कहां-कहां नहीं बना सकते वीडियो?
मॉल्स, सड़क, ऑफिस या दूसरी कई सार्वजनिक जगहों पर देखा जाता है कि कुछ लोग बिना आपकी सहमति लिए वीडियो बना लेते हैं. ऐसा करना आपके संविधानिक अधिकार राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है. ऐसे में आप वीडियो बनाने वाले व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं. वहीं, पहले आप उसे वीडियो अपलोड करने से मना कर सकते हैं. अगर वह ऐसा करने से इनकार कर दें तो बाद में आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं. अगर आपको वीडियो अपलोड होने के बाद पता चलता है तो आप उसे हटाने को कह सकते हैं. अगर आपका वीडियो नहीं हटाया जाता है तो भी आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं.
संवेदनशील प्रतिष्ठानों पर होती है पाबंदी
कुछ संवेदनशील सरकारी प्रतिष्ठानों के बाहर या परिसर के अंदर वीडियो बनाना या फोटो खींचना मना होता है. अगर आपने छुपकर वीडियो बनाया या फोटो खींचा तो पकड़े जाने पर आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है. ऐसी जगहों में सेना से जुड़े प्रतिष्ठान, कुछ अहम ब्रिज, थियेटर शामिल होते हैं. इनकी सूची काफी लंबी है. ज्यादातर जगहों पर बड़े बड़े बोर्ड लगाकर चेतावनी दी जाती है कि यहां फोटो खींचना और वीडियो बनाना मना है. लिहाजा, ऐसी जगहों पर दोनों ही कामों से बचें.
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