आगर मालवा में 27 जून 2019 को सामूहिक दुष्कर्म को घटना हुई थी.
आगर मालवा. आगर मालवा में तीन साल पहले हुए गैंगरेप में जिला अदालत ने दो दोषियों को सजा सुनायी है. अदालत ने मोकम सिंह और बालू सिंह चौहान को दोषी मानते हुए, 20 साल की कैद और 9 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. दोनों ने एक महिला का अपहरण कर उसके साथ दिनदहाड़े गैंग रेप किया था. वारदात 27 जून 2019 की है.
गैंगरेप के इस मामले में एडीओपी अनूप कुमार गुप्ता ने बताया कि 27 जून 2019 को पीड़ित ने आगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. शिकायत में पीड़िता ने बताया कि वह सुबह घर से बड़ौद गई थी. वहां से घर वापस आने के लिए झोटा चौकी पर दिन के लगभग 1:30 बजे यात्री प्रतीक्षालय में बैठी थी. तभी आगर तरफ से बाइक सवार दो युवक मोकम सिंह और बालू सिंह चौहान उसके पास आए. उसे बाइक पर पीछे बैठा कर घर छोड़ने की बात कही. बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति ने उसे जबरन पकड़कर बीच में बैठाया और उसका मुंह दबाकर बाइक से जंगल की तरफ ले गए थे.
साल 2019 से कोर्ट में चल रहा था मामला
युवती ने चिल्ला चोट करने की कोशिश की तो उसका मुंह दबा कर उसे जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद आरोपियों ने युवती को जंगल में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. फिर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी. दोनों ने युवती के साथ मारपीट की और उसे वहां छोड़कर भाग निकले. पीड़िता ने जैसे-तैसे सड़क पर आकर मदद मांगी और अपने परिवार से संपर्क किया. परिवार वालों ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी. 30 जून 2019 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था.
20 साल की जेल
मोकम सिंह उम्र 34 साल और बालू सिंह चौहान उम्र 22 साल को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था. इस मामले में जिला एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार दुबे ने मामले में दोनों को दोषी पाए जाने पर 20 साल कैद की सजा सुनाई है. इसमें महिला के साथ अपहरण कर सामूहिक बलात्कार करने और मारपीट कर चोट पहुंचाने का दोषी पाया गया. दोनों को 20 साल जेल की सजा और 9 हजार रुपए जुर्माना देना होगा.
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