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घर में ही दफन था पति का शव, देवर को भी नहीं बख्शा, अब कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

महिला ने पति और देवर की हत्या कर दी थी. कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है.

महिला ने पति और देवर की हत्या कर दी थी. कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है.

Brutal Crime Story. भोपाल जिला कोर्ट ने एक महिला को हत्या में दोषी पाए जाने पर उम्र कैद की सजा सुनाई है. दरअसल महिला ने ...अधिक पढ़ें

भोपाल. भोपाल में एक महिला ने देवर के प्यार में पति को मौत के घाट उतार दिया था. इसके कुछ सालों बाद देवर को भी मार डाला था. मामले में जब पुलिस को एक लाश मिली तो पुलिस ने छानबीन शुरू की. इसके बाद महिला को हत्याओं में दोषी पाए जाने पर भोपाल जिला कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है.

भोपाल के कोलार के दाम खेड़ा की रहने वाली उर्मिला मीणा, अपने पति, देवर और दो बच्चों के साथ रहती थी. उर्मिला का पति विकलांग था इसी वजह से वह अपने पति को पसंद नहीं करती थी. इसके बाद उर्मिला का अपने देवर मोहन मीणा पर ही दिल आ गया. दोनों के बीच अवैध संबंधों की बात जब पति को पता चली तो घर में आए दिन झगड़े होने लगे. झगड़े इतने बढ़ गए कि उर्मिला ने देवर के साथ मिलकर पति को जान से मारने का प्लान बना लिया.

पति को मारकर घर में ही दफनाया था
उर्मिला ने अपने देवर मोहन मीणा के साथ मिलकर साल 2016 में पति के सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद उसके शव को घर में ही दफन कर दिया. उर्मिला अपने देवर मोहन मीणा और बेटे बेटी के साथ उसी घर में ही रही. उसने अपने बच्चों को बताया कि पापा उन्हें छोड़कर कहीं चले गए हैं. कोलार पुलिस को आरोपी महिला ने पूछताछ में बताया था कि वह कुछ सालों तक अपने देवर के साथ बिना किसी विवाद के रही. लेकिन कुछ दिनों में देवर से भी झगड़े होने लगे.

कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा
उर्मिला ने पुलिस को बताया कि उसके देवर मोहन मीणा के किसी दूसरी महिला के साथ संबंध थे. इस बात का पता चलने पर दोनों के बीच में झगड़े हुआ करते थे. इस पर गुस्साई महिला ने देवर को भी रास्ते से हटाने की योजना बनाई. साजिश के तहत आरोपी महिला ने अपने बेटे के साथ मिलकर देवर की हत्या कर दी. इसके बाद उसकी लाश ठेले पर रखकर कलियासोत नदी के किनारे ले गई और फेंक दी. पुलिस ने लाश मिलने पर हत्याकांड की जांच शुरू की थी. इस मामले में केस चल रहा था. दोनों हत्याओं में महिलाओं को दोषी पाए जाने के बाद भोपाल जिला कोर्ट ने महिला को उम्र कैद की सजा सुनाई है.

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