.मध्यप्रदेश में फैली चिटफंड (Chit fund) कंपनियों के खिलाफ अब कुर्की की कार्रवाई की जा रही है. सरकार के निर्देश के बाद अब उनकी संपत्ति कुर्क करने के आदेश कलेक्टर (Collector) दे रहे हैं.एक ऐसी कंपनी सांई प्रसाद प्रायवेट लिमिटेड ने लाखों लोगों के साथ धोखाधड़ी की है उसकी प्रदेश भर में फैली 90 संपत्ति कुर्क कर ली गयी हैं.
सरकार ने प्रदेश में किसी भी प्रकार के माफिया और जनता के साथ धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कम्पनियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये हैं. मुख्यमंत्री ने कहा है मध्यप्रदेश की जनता के साथ धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कम्पनियों को जड़ से उखाड़ा जाएगा और उनके विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ताकि धोखाधड़ी करने वालों के मन में खौफ पैदा हो और प्रदेश की जनता धोखाधड़ी से बच सके.
प्रदेश की जनता के साथ धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में सांई प्रसाद प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी की प्रदेशभर में 90 अचल सम्पत्तियां कुर्क की गई हैं. सीहोर जिले में लगभग 130 निवेशकों के करीब साढ़े तीन करोड़ रूपये की राशि इस कम्पनी में फंसी है. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सीहोर नें सांई प्रसाद प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी के विरुद्ध सम्पत्ति कुर्की का आदेश दिया था. उसके बाद ये कार्रवाई की गयी.
कलेक्टर सीहोर अजय गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर न्यायालयीन आदेश पारित करते हुए सांई प्रसाद प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी के डायरेक्टर बाला साहब भापकर की मध्यप्रदेश के 11 जिलों में स्थित 90 सम्पत्तियों को राजसात कर कुर्क करने का आदेश दिया. बाला साहब भापकर की जो सम्पत्ति कुर्क की गई है, उसमें बालाघाट, ग्वालियर, बीना (सागर), सीहोर, हरदा और विदिशा जिले में एक-एक, आगर-मालवा जिले में 45, खरगौन जिले में 28, उज्जैन जिले में 5, भोपाल जिले में 4 और इंदौर जिले में 2 अचल सम्पत्ति शामिल हैं. एक अन्य आदेश में कलेक्टर सीहोर ने धर्मेन्द्र खाती की ज़मीन, एक अल्टो कार और एक टीवीएस जुपीटर स्कूटी कुर्क करने का आदेश दिया. एक अन्य मामले में नसरूल्लागंज के मकान कुर्क करने का आदेश दिया.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |
FIRST PUBLISHED : October 06, 2020, 01:01 IST