.भोपाल पुलिस (Bhopal police) ने भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक (Congress MLA) आरिफ मसूद सहित 7 लोगों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली है. अब यदि मसूद की गिरफ्तारी होती है तो उन्हें कोर्ट से ही जमानत मिलेगी.
धर्म संस्कृति समिति के महमंत्री डॉक्टर दीपक रघुवंशी की शिकायत पर विधायक आरिफ मसूद एवं अन्य पर धारा 153 A IPC के अंतर्गत थाना तलैया भोपाल में FIR दर्ज की गई है. विधायक पर आरोप है कि उनके इकबाल मैदान पर प्रदर्शन के दौरान धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं.
इकबाल मैदान में विधायक आरिफ मसूद ने भीड़ इकट्ठा कर फ्रांस के राष्ट्रपति का पुतला और झंडे को जलाया था. शिकायत में आरोप लगाए गए हैं कि इस प्रदर्शन के दौरान ऐसा भाषण दिया गया जिससे लगा कि फ्रांस में हुए उस काम का केंद्र और राज्य में बैठी हिन्दूवादी सरकार के मंत्री भी समर्थन कर रहे हैं. शिकायत में यह भी कहा गया है कि भाषण में इस बात का भी जिक्र था कि हम फ्रांस की सरकार के साथ साथ हिंदुस्तान की सरकार को भी चेतावनी दे रहे हैं कि यदि सरकार ने फ्रांस के कृत्य का विरोध नहीं किया तो हिंदूस्तान में भी ईंट से ईंट बजा देंगे. आरोप है कि भीड़ औऱ विधायक मसूद के ऐसे कृत्यों से हिन्दू जनमानस में भय के साथ गुस्सा है. साथ ही फ्रांस और भारत के संबंधों में गलत प्रभाव पड़ने की आशंका है.
आईपीसी की धारा 153 (ए) उन लोगों पर लगाई जाती है, जो धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं. धारा 153 (ए) के तहत 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. अगर ये अपराध किसी धार्मिक स्थल पर किया जाए तो 5 साल तक की सजा और जुर्माना भी हो सकता है.
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FIRST PUBLISHED : November 05, 2020, 10:35 IST