BHOPAL: जिस जमीन के लिए भोपाल में कर्फ्यू लगा, अब वहां यथा-स्थिति के लिए ट्रिब्यूनल में सुनवाई हुई...

गुरुवार को मध्यप्रदेश वक्फ ट्रिब्यूनल भोपाल में एक आवेदन पेश कर स्टे की मांग की गई.
bhopal-इस केस में अगली सुनवाई अब 23 जनवरी को होगी.प्रकरण की सुनवाई, जवाब और बहस के लिए 23 जनवरी शनिवार को दोपहर 12:30 बजे का समय तय किया.
- News18 Madhya Pradesh
- Last Updated: January 22, 2021, 1:35 PM IST
भोपाल.राजधानी भोपाल के पुराने इलाके में आरएसएस (RSS) की जिस जमीन को लेकर कर्फ्यू (Curfew) की स्थिति बन गयी थी, उसी जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए आज ट्रिब्यूनल में सुनवाई हुई.ये ज़मीन ओल्ड सिटी के कबाड़खाना स्थित आरएसएस के कार्यालय केशव निडम के पास है.विवादित जमीन पर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जिला और पुलिस प्रशासन ने कब्जा और जमीन के चारों तरफ फेंसिंग कराई थी.
यह जमीन आर एस एस की बताई जा रही है, जहां पर आरएसएस छात्रावास खोलना चाहता है. हाई कोर्ट के फैसले के बाद पुराने शहर में कानून और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर ने तीन थाना क्षेत्र हनुमानगंज, गौतम नगर और टीला जमालपुरा में कर्फ्यू लगा दिया था. इसके अलावा आसपास के कई थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई थी. स्थिति सामान्य होने के बाद अगले दिन कर्फ्यू हटा दिया गया, लेकिन एहतियात के तौर पर अभी भी पुलिस फोर्स तैनात है.
वक्फ ट्रिब्यूनल में सुनवाईजमीन का कब्जा देने और उस पर फैंसिंग लगाने के खिलाफ गुरुवार को मध्यप्रदेश वक्फ ट्रिब्यूनल भोपाल में एक आवेदन पेश कर स्टे की मांग की गई. आवेदन के समर्थन में भोपाल उत्तर सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ अकील का शपथपत्र पेश किया गया है. इस सुनवाई में याचिकाकर्ता मोहम्मद सुलेमान और उनके साथ बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे थे. उनकी ओर से वकील रफी जुबेरी ने पक्ष रखा. जबकि जिला प्रशासन की ओर से सरकारी वकील पी.एन.सिंह राजपूत, वक्फ बोर्ड की ओर से वकील सरबत शरीफ, नगर निगम की ओर से वकील एच एल झा और निजी पक्षकार की ओर से वकील जगदीश छावानी उपस्थित हुए. याचिकाकर्ता ने उस विवादित जगह पर यथा-स्थिति रखने के आदेश पारित करने की अपील की.

23 जनवरी को अगली सुनवाई
इस केस में अगली सुनवाई अब 23 जनवरी को होगी.वक्फ ट्रिब्यूनल ने विरोधी पक्षकारों को आवेदन और दस्तावेज की प्रति प्रदान करने के निर्देश दिए.साथ ही प्रकरण की सुनवाई, जवाब और बहस के लिए 23 जनवरी शनिवार को दोपहर 12:30 बजे का समय तय किया.
यह जमीन आर एस एस की बताई जा रही है, जहां पर आरएसएस छात्रावास खोलना चाहता है. हाई कोर्ट के फैसले के बाद पुराने शहर में कानून और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर ने तीन थाना क्षेत्र हनुमानगंज, गौतम नगर और टीला जमालपुरा में कर्फ्यू लगा दिया था. इसके अलावा आसपास के कई थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई थी. स्थिति सामान्य होने के बाद अगले दिन कर्फ्यू हटा दिया गया, लेकिन एहतियात के तौर पर अभी भी पुलिस फोर्स तैनात है.
वक्फ ट्रिब्यूनल में सुनवाईजमीन का कब्जा देने और उस पर फैंसिंग लगाने के खिलाफ गुरुवार को मध्यप्रदेश वक्फ ट्रिब्यूनल भोपाल में एक आवेदन पेश कर स्टे की मांग की गई. आवेदन के समर्थन में भोपाल उत्तर सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ अकील का शपथपत्र पेश किया गया है. इस सुनवाई में याचिकाकर्ता मोहम्मद सुलेमान और उनके साथ बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे थे. उनकी ओर से वकील रफी जुबेरी ने पक्ष रखा. जबकि जिला प्रशासन की ओर से सरकारी वकील पी.एन.सिंह राजपूत, वक्फ बोर्ड की ओर से वकील सरबत शरीफ, नगर निगम की ओर से वकील एच एल झा और निजी पक्षकार की ओर से वकील जगदीश छावानी उपस्थित हुए. याचिकाकर्ता ने उस विवादित जगह पर यथा-स्थिति रखने के आदेश पारित करने की अपील की.
23 जनवरी को अगली सुनवाई
इस केस में अगली सुनवाई अब 23 जनवरी को होगी.वक्फ ट्रिब्यूनल ने विरोधी पक्षकारों को आवेदन और दस्तावेज की प्रति प्रदान करने के निर्देश दिए.साथ ही प्रकरण की सुनवाई, जवाब और बहस के लिए 23 जनवरी शनिवार को दोपहर 12:30 बजे का समय तय किया.