भोपाल. ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बहु प्रतीक्षित फैसला आ गया है. मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में कहा है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे. लेकिन आरक्षण का आंकड़ा 50 फीसदी से ऊपर न हो. बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है.
मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है. मध्यप्रदेश में OBC आरक्षण के तहत चुनाव होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश में OBC आरक्षण के तहत चुनाव का आदेश दिया है और राज्य चुनाव आयोग से एक हफ्ते के भीतर चुनाव की अधिसूचना जारी करने के लिए कहा है. पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट को आधार मानकर सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव में आरक्षण का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की सिफारिश के आधार पर चुनाव आयोग पंचायत चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करे. ट्रिपल टेस्ट का पालन करते हुए पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने रिपोर्ट पेश की थी.
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सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही एमपी के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने उच्चतम न्यायालय का आभार माना है. उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया औऱ कहा-हमारी सरकार की जीत हुई है. हमारी मेहनत रंग लाई. मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हमने विधि विशेषज्ञों से मिलकर अपनी बात तथ्यों के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष रखी थी. मिश्रा ने कहा कांग्रेस ने पाप किया. वो ओबीसी आरक्षण वाले चुनाव को रुकवाने के लिए कोर्ट गए.हम ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने के लिए कोर्ट में गए. अंततः सत्य की जीत हुई. अब हम ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने जा रहे हैं.
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा लेकिन ये सरकार की Victory नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी स्थिति बहाल की है. OBC को फिलहाल सिर्फ़ 14 फ़ीसदी आरक्षण मिलेगा, क्योंकि पहले से ST और SC को 36 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है.
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