मध्य प्रदेश में सीधी भर्तियों के लिए आरक्षण के नए नियम लागू कर दिए गए हैं.
भोपाल. मध्य प्रदेश में सरकारी पदों पर होने वाली सीधी भर्ती के लिए नया आरक्षण नियम लागू कर दिया गया है. इसके तहत अब ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण मिलेगा. राज्य सरकार ने बीते सोमवार को आरक्षण संबंधी रोस्टर के आदेश जारी कर दिए. प्रदेश में सीधी भर्ती में कुल आरक्षण 73 फीसदी होगा. सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश स्तरीय और जिला स्तरीय पदों में सरकार ने 73% आरक्षण लागू कर दिया है. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में रोस्टर जारी किया है. इसमें अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 20%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण लागू किया गया है. अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 8 मार्च 2019 और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण 2 जुलाई 2019 से लागू है.
सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में श्रेय लेने की होड़ मच गई है. प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सीधी भर्ती में ओबीसी को 27 फ़ीसदी आरक्षण देने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया है. नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा है कि ओबीसी को 27 और ईडब्ल्यूएस को 10 फ़ीसदी आरक्षण देने का फैसला अभिनंदन वाला है.
कांग्रेस ने बताया खुद की जीत
दरअसल सरकार ने आरक्षण का जो रोस्टर लागू किया है उसके तहत ओबीसी वर्ग को 8 मार्च 2019 से 27 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा. वहीं कांग्रेस ने इसे पार्टी की जीत बताया है. कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा है कि 8 मार्च 2019 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण लागू किया था. सोमवार को जारी हुआ आदेश कांग्रेस के उस फैसले की जीत है. कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग की लड़ाई लड़ी और उसी का असर है कि राज्य सरकार को सीधी भर्ती में ओबीसी वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण के आदेश जारी करना पड़े.
इन पदों पर पड़ेगा असर
वर्ष 2019 के पहले के जो पद रिक्त हैं उसमें नए रोस्टर के तहत एससी को 16, एसटी को 20, ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा और बाकी पद अनारक्षित श्रेणी में रहेंगे. सभी में महिलाओं के लिए 33 पद आरक्षित रहेंगे. दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग को इसलिए भी आदेश जारी करना पड़ा कि मौजूदा खाली पदों पर रोस्टर लगाने के लिए वर्ग वार पदों की गणना में अलग-अलग विभाग और शासकीय संस्थाएं अलग-अलग मापदंड अपना रही थी. इससे विसंगतियां पैदा हो रही हैं. इसलिए राज्य सरकार ने आदेश जारी कर सभी तरह की स्थितियां स्पष्ट की है. साथ ही पुराने रोस्टर को फ्रीज करने के भी निर्देश दिए गए हैं.
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Tags: Bhopal news, Caste Reservation
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