जबलपुर.जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण पर लगी रोक बरकरार रखी है.हाईकोर्ट ने बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक हटाने से इंकार कर दिया है.हाईकोर्ट ने कहा वो ओबीसी आरक्षण पर कोई अंतरिम आदेश नहीं सुनाएगा बल्कि जब फायनल हियरिंग पूरी होगी उसके बाद ही मामले पर सीधे अंतिम फैसला सुनाया जाएगा.हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण मामले पर फायनल हियरिंग के लिए 20 सितंबर की तारीख तय की है.