भोपाल. भोपाल में कल 14 मई को नेशनल लोक अदालत लगने वाली है. इसमें 23 हजार से ज्यादा पेंडिंग केस का निपटारा करने का लक्ष्य रखा गया है. जो पक्षकार समझौता करेंगे उन्हें पौधा दिया जाएगा. लोक अदालत में बिजली-पानी-पारिवारिक विवाद से लेकर ट्रैफिक चालान तक के केस रखे जाएंगे.
भोपाल में शनिवार 14 मई को होने वाली नेशनल लोक अदालत में अनोखी पहल की जा रही है. अनोखी इस लिहाज से कि इसमें ज्यादा से ज्यादा मामलों का निपटारा करने का प्रयास है. इसमें 23000 से ज्यादा पेंडिंग केस निपटाने का लक्ष्य है. खास बात यह है कि समझौते के बाद दोनों पक्षकारों को पौधा दिया जाएगा.
53 हज़ार प्रिलिटिगेशन केस
लोक अदालत के लिए भोपाल जिला कोर्ट ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है. इसमें 23 हज़ार से ज्यादा पेंडिंग केस रखे जाएंगे. इसके साथ ही 53 हज़ार प्रिलिटिगेशन केस रखे जाएंगे. दोनों पक्षों की आपसी सहमति से लोक अदालत में मामलों का निपटारा होगा. लोक अदालत में बार एसोसिएशन की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया जा रहा है.
ये केस रखे जाएंगे
जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह ने कहा लोक अदालत में दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे. आपसी सहमति से मामलों का निपटारा होगा. लोक अदालत से पैसा और समय की बचत होती है. इसमें राजस्व, सिविल, पारिवारिक विवाद, भरण पोषण, विद्युत, पानी, एक्सीडेंट क्लेम प्रकरण, श्रम संबंधी प्रकरण, बैंक चेक अनादरण, ट्रैफिक के ई चालान क्रिमिनल क्षम्य प्रकरण को रखा जाएगा. पिछले दो-तीन बार से मध्यप्रदेश में भोपाल कोर्ट सबसे अव्वल रही है. इस बार भी प्रयास रहेगा कि सबसे ज्यादा केस निपटाने के मामले में भोपाल कोर्ट अव्वल रहे.
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