MP में आदिवासी की जमीन नहीं खरीद सकते गैर आदिवासी, सीएम कमलनाथ ने किया TWEET

सीएम कमलनाथ ने कहा कि आदिवासियों की ज़मीनों को लेकर नियम नहीं बदले हैं.
मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को नहीं बेची जा सकती. सीएम कमलनाथ (CM Kamalnath) ने ट्वीट कर इस मामले पर फैलाई जा रही खबरों को भ्रामक बताया है. उन्होंने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को बेचने की अनुमति देने की खबरें गलत हैं.
- News18 Madhya Pradesh
- Last Updated: November 30, 2019, 11:26 AM IST
आदिवासी संगठनों ने जताई थी नाराज़गी
दरअसल प्रदेश में ऐसी खबरें चल रही थीं कि प्रदेश के अनुसूचित आदिवासी क्षेत्रों में भू-राजस्व की संहिता की धारा 165 के तहत सरकार ने आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी को बेचे जाने की अनुमति दी है. इसको लेकर आदिवासी संगठनों ने नाराजगी जताई थी.
प्रदेश के अनुसूचित आदिवासी क्षेत्रों में भू राजस्व की संहिता की धारा 165 के अनुसार किसी भी आदिवासी भाई की जमीन गैर आदिवासी को बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध है और जिले के कलेक्टर भी इसकी अनुमति नहीं दे सकते हैं।
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— Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) November 29, 2019
सीएम कमलनाथ ने कहा- नहीं बदले नियम
सीएम कमलनाथ की सफाई के बाद साफ हो गया है कि प्रदेश में आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासी को बेचे जाने या फिर लीज पर दिए जाने को लेकर पूर्व के नियम यथावत रहेंगे. आदिवासी की जमीन किसी गैर आदिवासी को बेचना प्रतिबंधित रहेगा. जिले के कलेक्टर भी इसकी अनुमति नहीं दे सकते.
राज्य सरकार ने जो सामान्य सा बदलाव किया है वह यह है कि अनुसूचित क्षेत्रों में गैर आदिवासी द्वारा गैर आदिवासी की जमीन खरीदने के बाद डायवर्सन के लिए जो समय सीमा थी बस उसे समाप्त कर दिया है।
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यह कदम भी इन क्षेत्रों के विकास की दृष्टि से व आदिवासी भाइयों के हित में उठाया गया है।
— Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) November 29, 2019
मध्य प्रदेश सरकार आदिवासियों के समस्त हितों का संरक्षण करने के लिए कटिबद्ध है और ऐसा कोई कदम कभी नहीं उठायेगी, जो प्रदेश के आदिवासियों के हित में न हो.
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