भोपाल: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी भोपाल (Bhopal) में मंगलवार को हुई शिवराज कैबिनेट (Shivraj Cabinet Decision) की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है. सरकार ने नई आबकारी नीति को भी मंजूरी दे दी है. खास बात यह है कि नई शराब नीति में शराब की नई दुकानों के खोलने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खारिज कर दिया. इससे साफ है कि प्रदेश में शराब की नई दुकाने नहीं खुलेंगी. हालांकि, अंगूर से बनी शराब को आबकारी शुल्क में छूट दी गई है और जामुन से शराब बनाने को मंजूरी दी गई है. शुल्क में छूट से प्रदेश में शराब सस्ती होने की उम्मीद है. इसके पीछे वजह अवैध शराब की बिक्री के कारोबार पर लगाम लगाना माना जा रहा है.
कैबिनेट ने घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की मदद के लिए भी एक महत्वपूर्ण फैसला किया है जिसके तहत घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को आर्थिक मदद दी जाएगी. घरेलू हिंसा में 40 प्रतिशत तक नुकसान होने पर दो लाख जबकि इससे ज्यादा पर 4 लाख तक की मदद सरकार की ओर से दी जाएगी. इसके साथ ही कानूनी लड़ाई में भी पीड़ित महिलाओं की मदद सरकार करेगी इसके लिए कलेक्टर एसपी और महिला बाल विकास अधिकारी को अधिकृत किया गया है.
ये भी हुए फैसले
विमुक्त घुम्मकड़ अर्ध घुम्मकड़ जनजाति विभाग का नाम बदला गया, घुमंतू अर्ध घुमन्तु किया गया नाम
सरकारी कर्मचारियों को पीईबी परीक्षा में मिलेगी छूट, प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी, अधिकतम उम्र सीमा में 55 वर्ष तक की छूट
स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञों के 75% पद भरे जाएंगे
आयुष्मान योजना में गैस त्रासदी पीड़ितों के बच्चों को भी शामिल किया गया
पॉलिटेक्निक में 11 महीने के लिए अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति होगी
लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग में नई समिति के गठन को मंजूरी
सुसावरा और नर्सिंगपुर में परिवहन विभाग की जमीन के नीलामी को मंजूरी
ग्रामीण भू स्वामित्व जैसी योजना शहरी क्षेत्र में भी लागू होगी
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बैठक में स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ के 25% पदों पर सीधी भर्ती के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. मध्य प्रदेश में 3618 विशेषज्ञ के पद में से 2899 पद रिक्त हैं. इसके साथ ही नगरीय क्षेत्रों में शामिल होने वाले ग्रामों की आबादी भूमि के अलग-अलग पट्टे दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है.
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