भोपाल. मध्य प्रदेश के चार स्टेट हाईवे (State highway) पर अब फिर टोल (Toll ) लगेगा. प्रदेश की शिवराज कैबिनेट (Shivraj cabinet) ने मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के तहत आने वाले हाईवे सागर-दमोह, बीना-खिमलासा-मालथौन, महू-घाटा बिल्लौद और भिंड-मिहोना-गोपालपुरा मार्ग पर टोल टैक्स लगाने को मंजूरी दे दी है. सोमवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस निर्णय पर मुहर लगाई गई. बैठक में प्रदेश के अन्य अहम मुद्दों पर नीतिगत निर्णय लिये गये हैं. इनमें निजी अस्पतालों में भी डेंगू के मुफ्त इलाज समेत उच्च न्यायिक सेवा (Higher judicial service) के अभ्यर्थियों को नियमित जॉइनिंग के वक्त 5 लाख रुपये का बॉन्ड भरने की शर्त जैसे अहम भी मसले शामिल हैं.
मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता एवं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सागर-दमोह, बीना-खिमलासा-मालथौन, महू-घाटा बिल्लौद और भिंड-मिहोना-गोपालपुरा मार्ग पर पहले टोल टैक्स लगाया गया था. बाद में इन्वेस्टर्स ने अनुबंध समाप्ति का अनुरोध किया तो निगम ने दिसंबर 2020 में उनके अनुबंध समाप्त कर दिए थे. अब फिर से इन मार्गों पर नए सिरे से टोल टैक्स लेने के लिए लोक निर्माण विभाग ने कैबिनेट के पास प्रस्ताव भेजा था. उसे मंजूरी दे दी गई है. छतरपुर के महाराजा कॉलेज को सभी संसाधनों सहित महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में संविलियन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है.
ये अहम निर्णय भी हुये
इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में इथेनॉल पॉलिसी को भी हरी झंडी दे दी गई है. वहीं बिजली बिल में भी 5 साल के लिए 100 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी. इसमें वित्तीय अनुदान भी दिया जाएगा. एससी-एसटी और ओबीसी के बैकलॉग पद भरने के लिए समय सीमा को 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया है. इनके अलावा इंदौर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस परियोजना को मंजूरी देते हुये इसके लिये 33.14 करोड़ राशि और 13 नए पद स्वीकृत किये गये हैं. अब उच्च न्यायिक सेवा में आने वाले अभ्यर्थियों को नियमित जॉइनिंग के समय 5 लाख रुपये का बॉन्ड भरना होगा. पदभार के बाद उनके लिये तीन साल तक सेवा देना भी अनिवार्य होगा. सरकार अब उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर एमपी उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम 2017 में संशोधन करने जा रही है.
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