करने वाले पुत्र को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपी पिता-पुत्र पर कोर्ट ने तीन-तीन हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. हत्या की वारदात 22 मई 2016 को हुई थी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने साक्षियों के कथन एवं दस्तावेजों को संदेह से परे मानते हुए सजा सुनाई.
पन्ना के जिला लोक अभियोजक किशोर श्रीवास्तव ने बताया कि बृजपुर थाना क्षेत्र के अहिरगुंवा गांव के पथरहा हार में जमीन विवाद को लेकर आरोपी सुखेन्द्र ने अपने बेटे जयपाल के साथ मिलकर पिता स्वामीदीन की हत्या कर दी थी. घटना पिछले साल 22 मई 2016 को सुबह के समय की है. आरोपियों ने मृतक स्वामीदीन के साथ लाठी व पत्थर से मारपीट की. इसके बाद सुखेन्द्र ने स्वामीदीन के सिर पर भारी पत्थर पटक दिया. जिससे मृतक स्वामीदीन का सिर कुचलने से उसकी घटना स्थल पर ही
हो गई. घटना के बाद थाना बृजपुर में प्रकरण की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की गई.
साक्षियों के कथन एवं दस्तावेजों को युक्ति युक्त संदेह से परे साबित मानते हुए जिला एवं सत्रन्यायाधीश ने मृतक स्वामीदीन उम्र 65 वर्ष निवासी बिलखुरा की हत्या केआरोपी पुत्र सुखेन्द्र पटेल एवं बेटे जयपाल को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं तीन-तीन हजार रुपए केअर्थदंड से दंडित किया.
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FIRST PUBLISHED : July 13, 2017, 12:46 IST