हाईकोर्ट ने कलेक्टर पर लगाया 25 हजार का जुर्माना

हाईकोर्ट की ग्वालियर खण्डपीठ ने भू अभिलेख एवं बंदोबस्त आयुक्त और मुरैना कलेक्टर पर 25-25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है.
हाईकोर्ट की ग्वालियर खण्डपीठ ने भू अभिलेख एवं बंदोबस्त आयुक्त और मुरैना कलेक्टर पर 25-25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है.
- ETV MP/Chhattisgarh
- Last Updated: October 9, 2017, 7:22 PM IST
हाईकोर्ट की ग्वालियर खण्डपीठ ने भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त आयुक्त और मुरैना कलेक्टर पर 25-25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है.
दरअसल मुरैना के जितेन्द्र शर्मा ने 2008 की पटवारी भर्ती परीक्षा में शामिल होकर उसमें सफलता हासिल की थी, लेकिन उसे ना तो ट्रेनिंग पर भेजा गया और ना ही कोई अपाइंटमेंट लेटर दिया गया. जबकि भर्ती चयन प्रक्रिया के लिये बनाई कमेटी ने उसे सिलेक्ट किया था.
इसको लेकर जितेन्द्र शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका 2012 में दायर की गई थी. करीब पांच साल तक चली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जितेन्द्र शर्मा के तथ्यों को सही पाया और कमिश्नर और कलेक्टर पर 25-25 हजार का जुर्माना किया.
हाईकोर्ट ने यह ये भी निर्देश दिये हैं कि याचिकाकर्ता को प्रशिक्षण के बाद दो माह के अंदर नियुक्ति पत्र जारी किया जाए.
दरअसल मुरैना के जितेन्द्र शर्मा ने 2008 की पटवारी भर्ती परीक्षा में शामिल होकर उसमें सफलता हासिल की थी, लेकिन उसे ना तो ट्रेनिंग पर भेजा गया और ना ही कोई अपाइंटमेंट लेटर दिया गया. जबकि भर्ती चयन प्रक्रिया के लिये बनाई कमेटी ने उसे सिलेक्ट किया था.
इसको लेकर जितेन्द्र शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका 2012 में दायर की गई थी. करीब पांच साल तक चली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जितेन्द्र शर्मा के तथ्यों को सही पाया और कमिश्नर और कलेक्टर पर 25-25 हजार का जुर्माना किया.
हाईकोर्ट ने यह ये भी निर्देश दिये हैं कि याचिकाकर्ता को प्रशिक्षण के बाद दो माह के अंदर नियुक्ति पत्र जारी किया जाए.