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निर्वाचन को चुनौती : मंत्री ओपीएस भदौरिया को हाईकोर्ट से झटका, आवेदन खारिज

Gwalior News.अरविंद त्यागी नाम के व्यक्ति ने हाईकोर्ट ग्वालियर में राज्यमंत्री ओपीएस भदौरिया के निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी.

Gwalior News.अरविंद त्यागी नाम के व्यक्ति ने हाईकोर्ट ग्वालियर में राज्यमंत्री ओपीएस भदौरिया के निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी.

प्रदेश के राज्यमंत्री और मेहगांव सीट से BJP विधायक ओपीएस भदौरिया को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाइकोर्ट ने भदौरिया के आवे ...अधिक पढ़ें

ग्वालियर. मध्य प्रदेश के राज्यमंत्री और मेहगांव सीट से BJP विधायक ओपीएस भदौरिया को हाईकोर्ट से झटका लगा है. मामला भदौरिया के निर्वाचन को चुनौती देने का है. हाइकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने भदौरिया के आवेदन को खारिज कर दिया है. इसमें मांग की गई थी कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश किए गए ऐसे किसी भी दस्तावेज को रिकॉर्ड पर नहीं लें, जिसमें तारीख जगह या समय का उल्लेख नहीं किया गया हो.

अरविंद त्यागी नाम के व्यक्ति ने हाईकोर्ट ग्वालियर में राज्यमंत्री ओपीएस भदौरिया के निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी. 2020 के उपचुनाव में मेहगांव विधानसभा क्षेत्र से ओपीएस भदौरिया ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था. वहां से वो जीत भी गए. मेहगांव  के अरविंद त्यागी ने राज्यमंत्री भदौरिया के निर्वाचन को निरस्त करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में उनके खिलाफ याचिका दायर की थी.

ये है आरोप
आरोप है कि विधानसभा उपचुनाव में मंत्री भदौरिया ने मतदान केंद्रों पर जाकर मतदाताओं को प्रभावित किया था. विधानसभा चुनाव के पोलिंग बूथ पर अपने परिचित अधिकारियों को पदस्थ करवाया. इस कारण वह चुनाव जीत सके. यह आचार संहिता का सरासर उल्लंघन है. इसलिए भदौरिया का निर्वाचन शून्य घोषित किया जाए.

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10 अप्रैल को सुनवाई
इस याचिका के खिलाफ मंत्री भदौरिया की ओर से हाईकोर्ट में एक आवेदन पेश किया गया था. इसमें कहा गया था कि ऐसे किसी भी दस्तावेज को रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाए, जिसमें दिनांक, स्थान अथवा समय का उल्लेख नहीं किया गया हो. सभी तथ्यों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा इस मामले में प्रश्न तय हो चुके हैं. इसलिए आरोपों की सच्चाई साक्ष्य दर्ज करते समय ही पता चल सकेगी. कोर्ट ने मंत्री भदौरिया के आवेदन को खारिज कर दिया. अब इस मामले पर सुनवाई 10 अप्रैल को होगी.

Tags: Gwalior news, Gwalior Police, Madhya Pradesh High Court

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