Itarsi News: नर्मदापुरम जिले की इटारसी तहसील में अब देर रात डीजे और लाउडस्पीकर बजाना महंगा पड़ेगा.
इटारसी. प्रदेश के नर्मदापुरम जिले की इटारसी तहसील में डीजे और अन्य माध्यमों से शांति भंग करने वालों पर सख्ती की गई है. तहसील के एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने यह एक ऑर्डर जारी कर ताकीद किया है कि शादी विवाह और अन्य कार्यक्रमों में डीजे, बैंड देर रात तक बजाए जाते हैं. इसकी शिकायत लोगों की है. वर्तमान में परीक्षा का समय चल रहा है. ऐसे में डीजे या बैंड आदि बजाने से छात्र-छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है.
एसडीएम रघुवंशी ने अपने ऑर्डर में कहा कि प्रायः यह देखने में आ रहा है कि शादी विवाह एवं अन्य कार्यक्रमों में डीजे का उपयोग देर रात तक तेज गति से हो रहा है. इस संबंध में विभिन्न सूत्रों तथा मीडिया के माध्यम से एवं जनता से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मुझे इस बात पर विश्वास करने का आधार है कि आने वाले समय में उपखण्ड इटारसी की राजस्व सीमा अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मंडल मप्र द्वारा हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल की वार्षिक परीक्षाओं के कार्यक्रम घोषित हो चुके हैं. मार्च के प्रथम सप्ताह से उक्त परीक्षाएं उपखण्ड क्षेत्र इटारसी की राजस्व सीमा के अंतर्गत विभिन्न निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर संचालित की जाना है. इसलिए छात्र-छात्राओं को पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होना चाहिए.
लाउड स्पीकर्स पर रोक लगाना जरूरी
एसडीएम रघुवंशी ने कहा कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों के असमय प्रसारण पर रोक लगाना आवश्यक लग रहा है. अत: उपखंड इटारसी की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत आगामी आदेश तक डी.जे. बजाने पर पूर्णतः रोक लगाई जाती है. ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किसी भी व्यक्ति, संस्था, होटल परिसर में, मैरिज गार्डन इत्यादि में यदि लाउड स्पीकर्स का प्रयोग करना अति आवश्यक प्रतीत होनें पर संबंधित व्यक्ति, संस्था आदि तत्संबंध में अपने क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी, तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी से लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अनुमति लेना जरूरी है. संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए सशर्त अनुमति देंगे.
आईपीसी की धारा 188 के तहत होगी कार्रवाई
ऑर्डर के मुताबिक अनुमति के बिना डीजे आदि का उपयोग नहीं किया जा सकेगा. अनुमति के बाजवूद केवल दो घंटे में ही लाउड स्पीकर्स का उपयोग किया जा सकेगा. बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किया जाना प्रतिबंधित रहेगा. यह आदेश अनुविभाग इटारसी में रहने वाले समस्त नागरिकों को संबोधित है. एसडीएम ने बताया कि परिस्थितयों को ध्यान में रखकर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के तहत यह आदेश एकपक्षीय पारित किया जा रहा है. इस आदेश का उल्लंघन करने वाले नागरिक के विरूद्ध आईपीसी की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. एडवोकेट राजकुमार पांडेय ने बताया कि इस धारा के तहत एक महीने से छह महीने तक की जेल और दो हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.
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