हनी ट्रैप मामला: मीडिया ट्रायल के खिलाफ आरोपी महिला ने हाईकोर्ट में लगाई अर्जी, कोर्ट ने कही ये बात

हनी ट्रैप मामले में मीडिया रिपोर्टिंग पर लगे रोक- दर्शन जोशी
हनी ट्रैप मामले (Honey Trap Cases) में आरोपी मोनिका यादव (Monica Yadav) ने मीडिया रिपोर्टिंग (Media Reporting) पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ (Indore Bench) में इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगाई है.
- News18 Madhya Pradesh
- Last Updated: November 27, 2019, 11:36 PM IST
इंदौर. हनी ट्रैप मामले (Honey Trap Cases) में हो रही मीडिया रिपोर्टिंग (Media Reporting) पर रोक लगाने की मांग को लेकर आरोपी मोनिका यादव (Monica Yadav) ने हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ (Indore Bench) में इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगाई है. मोनिका के वकील सुदर्शन जोशी ने हनी ट्रैप मामले में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ही सोशल मीडिया पर चल रही रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस पर तत्काल रोक लगाए. जबकि इंदौर हाईकोर्ट ने सुदर्शन जोशी की अर्जी पर कमलनाथ सरकार (Kamal Nath Government) से सात दिन में जवाब मांगा है. बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 2 दिसम्बर को होगी.
आपत्तिजनक ऑडियो-वीडियो लीक होने से मचा हड़कंप
हनी ट्रैप मामले में आरोपी महिलाओं के मंत्री और अफसरों के साथ आपत्तिजनक वीडियो-ऑडियो न केवल इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में छप रहे हैं बल्कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं. इससे परेशान एक आरोपी मोनिका यादव ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में अर्जी दायर की है. इससे पहले इसी संबंध में जिला कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी. अर्जी में हनी ट्रैप के संबंध में मीडिया रिपोर्ट के प्रकाशन को रोकने की मांग की गई है. बुधवार को आरोपी मोनिका यादव की ओर से अधिवक्ता सुदर्शन जोशी ने हाईकोर्ट में अंतरिम आवेदन दायर किया. इस मामले में सरकार की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि इस मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (SIT) ने मीडिया में कोई जानकारी नहीं दी है और ना ही पुलिस ने इस मामले में किसी तरह की ब्रीफ्रिंग की है.
एसआईटी पर लगे हैं ये आरोपहाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि पूरे मामले में अभी तक क्या हुआ है? इसकी पूरी जानकारी कोर्ट को बताई जाए. जबकि आरोपी मोनिका और श्वेता पति विजय जैन ने इससे पहले जिला एवं सत्र न्यायालय में एसआईटी पर जानकारी लीक करने के आरोप में अर्जी दायर की थी. अभी हाल ही में हनी ट्रैप मामले में बीजेपी के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा और रिटायर आईएएस अधिकारी और पूर्व सीएम शिवराज से प्रमुख सचिव रहे एसके मिश्रा की आरोपी महिला के साथ बातचीत का ऑडियो और वीडियो सामने आए थे. मामले में आगे और इस तरह की चीजें सामने न आएं, इसलिए हाईकोर्ट में अर्जी लगाई गई है.
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आपत्तिजनक ऑडियो-वीडियो लीक होने से मचा हड़कंप
हनी ट्रैप मामले में आरोपी महिलाओं के मंत्री और अफसरों के साथ आपत्तिजनक वीडियो-ऑडियो न केवल इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में छप रहे हैं बल्कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं. इससे परेशान एक आरोपी मोनिका यादव ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में अर्जी दायर की है. इससे पहले इसी संबंध में जिला कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी. अर्जी में हनी ट्रैप के संबंध में मीडिया रिपोर्ट के प्रकाशन को रोकने की मांग की गई है. बुधवार को आरोपी मोनिका यादव की ओर से अधिवक्ता सुदर्शन जोशी ने हाईकोर्ट में अंतरिम आवेदन दायर किया. इस मामले में सरकार की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि इस मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (SIT) ने मीडिया में कोई जानकारी नहीं दी है और ना ही पुलिस ने इस मामले में किसी तरह की ब्रीफ्रिंग की है.
एसआईटी पर लगे हैं ये आरोपहाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि पूरे मामले में अभी तक क्या हुआ है? इसकी पूरी जानकारी कोर्ट को बताई जाए. जबकि आरोपी मोनिका और श्वेता पति विजय जैन ने इससे पहले जिला एवं सत्र न्यायालय में एसआईटी पर जानकारी लीक करने के आरोप में अर्जी दायर की थी. अभी हाल ही में हनी ट्रैप मामले में बीजेपी के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा और रिटायर आईएएस अधिकारी और पूर्व सीएम शिवराज से प्रमुख सचिव रहे एसके मिश्रा की आरोपी महिला के साथ बातचीत का ऑडियो और वीडियो सामने आए थे. मामले में आगे और इस तरह की चीजें सामने न आएं, इसलिए हाईकोर्ट में अर्जी लगाई गई है.
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First published: November 27, 2019, 11:07 PM IST
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