मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर पीठ ने गर्भपात को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है (सांकेतिक तस्वीर)
इंदौर. हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एक अहम फैसला सुनाते हुए 15 साल की किशोरी का गर्भपात कराने की अनुमति दी है. रेप पीड़िता नाबालिग किशोरी को 13 सप्ताह का गर्भ है. उसका लेडी डॉक्टरों की निगरानी में गर्भपात कराया जाएगा. दरअसल पिछले साल नवंबर में शाजापुर जिले में किशोरी के अपहरण और रेप का केस दर्ज हुआ था. रेप के आरोपी जेल में हैं लेकिन किशोरी गर्भवती है और वो बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है, इसलिए नाबालिग किशोरी को हाईकोर्ट ने गर्भपात की अनुमति प्रदान की है.
शाजापुर जिले की रहने वाली किशोरी की ओर से उसके पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गर्भपात की अनुमति मांगी थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए 30 जनवरी को हाईकोर्ट ने मेडिकल बोर्ड का गठन किया था इसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों को शामिल कर किशोरी के स्वास्थ्य की स्थिति तलब की गई थी. बोर्ड ने हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की और किशोरी को स्वस्थ्य बताया. एमजीएम मेडिकल कॉलेज में स्त्री रोग विभाग की प्रमुख ने कोर्ट में कहा कि गर्भपात से किशोरी के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा.
वो इसके लिए मेडिकली फिट है. हालांकि सामान्य स्थितियों में कानून 13 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति नहीं देता है लेकिन हाईकोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट में किशोरी को स्वस्थ पाते हुए गर्भपात की अनुमति दी साथ ही इंदौर के एमवाय अस्पताल और एमजीएम मेडिकल कालेज के स्त्री रोग विभाग और एनीस्थिसिया विभाग को आदेश दिया कि एक्सपर्ट डाक्टरों की टीम बनाकर तीन दिन में सुरक्षित गर्भपात की प्रक्रिया पूरी करे साथ ही किशोरी के स्वस्थ्य होने तक निगरानी भी करे.
किशोरी की ओर से पैरवी करते हुए वकील लकी जैन, अभिजीत पांडे, शुभम झंवर ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा कि किशोरी का अपहरण के बाद दुष्कर्म हुआ था, क्योंकि गर्भ दुष्कर्म जैसे घटित अपराध की वजह से है चूंकि पीड़ित 15 साल की नाबालिग है, वो मानसिक और शारीरिक रूप से बच्चे को जन्म देने और उसके पालन पोषण में सक्षम नहीं है, इसलिए गर्भपात की अनुमति दी जाए. इस तरह की घटनाओं में सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसलों का भी उल्लेख किया गया.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|
Tags: Indore news, Mp news, Rape victim