हाईकोर्ट में प्रहलाद लोधी मामले पर सुनवाई टली, सजा पर रोक रहेगी बरकरार

भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी की याचिका पर दो सप्ताह बाद होगी सुनवाई.
भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी (MLA Prahlad Lodhi) की याचिका पर अब हाईकोर्ट में दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी. साफ है कि भोपाल की विशेष अदालत (Special Court) द्वारा प्रहलाद लोधी को सुनाई गई सजा पर रोक अभी बरकरार रहेगी.
- News18 Madhya Pradesh
- Last Updated: January 6, 2020, 5:42 PM IST
जबलपुर. पवई विधानसभा सीट से भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी (MLA Prahlad Lodhi) की याचिका पर अब दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी. दरअसल, कमलनाथ सरकार की ओर से पक्ष रखने के लिए महाधिवक्ता मौजूद नहीं हो सके और इसी वजह से हाईकोर्ट (High Court) ने सुनवाई को आगे बढ़ा दिया है. साफ है कि भोपाल की विशेष अदालत (Special Court) द्वारा प्रहलाद लोधी को सुनाई गई सजा पर रोक अभी बरकरार रहेगी.
महाधिवक्ता की गैर मौजूदगी में नहीं हो पाई सुनवाई
इसके साथ ही भोपाल की विशेष अदालत द्वारा सुनाई गई 2 साल की सज़ा पर रोक आगामी दिनों तक बरकरार रहेगी. गौरतलब है कि 7 नवंबर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल की विशेष अदालज द्वारा मारपीट के मामले में सुनाई गई 2 साल की सजा पर रोक लगा दी थी. 2014 में तहसीलदार के साथ मारपीट मामले में पवई सीट से विधायक प्रहलाद लोधी को भोपाल की विशेष अदालत ने दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी. इसी बीच फैसला आने के बाद लोधी को जमानत मिल गई और फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 12 दिसम्बर तक का समय दिया गया था.
विशेष अदालत के फैसले के बाद बड़ी लोधी की परेशानीभोपाल की विशेष अदालत से फैसला आने के तुरंत बाद विधानसभा अध्यक्ष ने प्रहलाद लोधी की सदस्यता को निरस्त कर उन्हें दी जाने वाली तमाम सुविधाओं को भी खत्म कर दिया था. भोपाल जिला अदालत के फैसले के विरोध में प्रहलाद हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे थे जहां उन्होंने अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान बर्खास्त विधायक प्रहलाद लोधी के आवेदन पर हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत दे दी थी और 7 जनवरी 2020 तक सजा पर रोक लगा दी थी. जबकि इस मामले को लेकर भाजपा और कांग्रेस में जमकर घमासान हुआ है.
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इसके साथ ही भोपाल की विशेष अदालत द्वारा सुनाई गई 2 साल की सज़ा पर रोक आगामी दिनों तक बरकरार रहेगी. गौरतलब है कि 7 नवंबर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल की विशेष अदालज द्वारा मारपीट के मामले में सुनाई गई 2 साल की सजा पर रोक लगा दी थी. 2014 में तहसीलदार के साथ मारपीट मामले में पवई सीट से विधायक प्रहलाद लोधी को भोपाल की विशेष अदालत ने दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी. इसी बीच फैसला आने के बाद लोधी को जमानत मिल गई और फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 12 दिसम्बर तक का समय दिया गया था.
विशेष अदालत के फैसले के बाद बड़ी लोधी की परेशानीभोपाल की विशेष अदालत से फैसला आने के तुरंत बाद विधानसभा अध्यक्ष ने प्रहलाद लोधी की सदस्यता को निरस्त कर उन्हें दी जाने वाली तमाम सुविधाओं को भी खत्म कर दिया था. भोपाल जिला अदालत के फैसले के विरोध में प्रहलाद हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे थे जहां उन्होंने अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान बर्खास्त विधायक प्रहलाद लोधी के आवेदन पर हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत दे दी थी और 7 जनवरी 2020 तक सजा पर रोक लगा दी थी. जबकि इस मामले को लेकर भाजपा और कांग्रेस में जमकर घमासान हुआ है.
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