जबलपुर. जबलपुर के ABVP नेता पूर्व महानगर मंत्री शुभांग गोटिया के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कड़ा रुख अपनाया है. यह छात्र नेता रेप के मामले में आरोपी है. उसके खिलाफ दायर हुई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है. रेप के आरोपी शुभांग गोटिया की जमानत निरस्त करने पीड़िता ने याचिका दायर की है.
ABVP के पूर्व महानगर मंत्री शुभांग गोगिया रेप के मामले में आरोपी है. वो बीते दिनों जमानत पर जेल से छूटा था और नर्मदा जयंती के मौके पर शहर भर में अपने बैनर पोस्टर लगवाए थे. उसे सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी वायरल किया था. इन बैनर पोस्टर की क्लिप को पोस्ट के जरिए हैशटैग “भैया जी इज़ बैक“ नाम से वायरल किया गया.
सरकार भी तलब
तस्वीरें सामने आने के बाद पीड़िता ने आरोपी की जमानत निरस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. उस पर प्राथमिक सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमणा और जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने एमपी सरकार समेत आरोपी से जवाब तलब किया है. सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी शुभांग गोटिया से नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना आप की जमानत निरस्त कर दी जाए. और यह भैया जी इज बैक क्या है. क्या इस प्रकार से आप जश्न मना रहे हैं. सीजेआई ने आरोपी के वकील से भी इस मामले पर पूछा कि आखिर भैया जी इज बैक क्या है.
ये भी पढ़ें- खरगोन हिंसा : दिग्विजय सिंह अब नए विवाद में! IT एक्ट के तहत हो सकती है कार्रवाई
पीड़िता ने दिखाईं वायरल फोटो
याचिका के माध्यम से पीड़िता ने कहा हाईकोर्ट ने केस के तथ्यों को गंभीरता से नहीं लिया. आरोपी के पूर्व इतिहास पर भी गौर नहीं किया क्योंकि आरोपी बड़े घराने से तालुकात रखता है, इसलिए अपने दम पर वह खुद को एक दबंग नेता के रूप में प्रचारित कर रहा है. याचिका में पीड़िता की ओर से बैनर पोस्टर समेत सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट की तस्वीरें भी साझा की गई हैं.
ये है पूरा मामला
28 साल के आरोपी एबीवीपी नेता शुभांग गोटिया की दोस्ती पीड़िता से 2018 में कॉलेज में पढ़ाई के दौरान हुई थी. दोस्ती के बाद दोनों के बीच संबंध प्यार के हो गए. पीड़िता ने आरोप लगाए कि शुभांग उसे कई जगह घुमाने ले गया और उसकी मांग में सिंदूर भरते हुए कहा कि आज से वह उसकी पत्नी है. इसके बाद कई बार फिजिकल रिलेशन भी बनाए गए. जब पीड़िता ने आरोपी से शादी करने के लिए कहा तो वह मुकर गया. पीड़िता ने याचिका में यह भी आरोप लगाए हैं कि जब वह गर्भवती हुई तो परिवार वालों के साथ मिलकर उसका जबरन अबॉर्शन करा दिया गया. पीड़िता छात्रा ने जून 2021 में जबलपुर के महिला थाने में शुभांग गोटिया के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया था. उसके बाद से शुभांग फरार था और उसकी गिरफ्तारी पर 5000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था. इसके बाद शुभांग ने महिला थाने पहुंचकर सरेंडर किया और बाद में 2021 में जबलपुर हाईकोर्ट से उसे जमानत मिल गई थी.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |
Tags: Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP), Jabalpur High Court, Rape Accused