जबलपुर कलेक्टर ने आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश जारी किए हैं. (सांकेतिक तस्वीर)
जबलपुर. जबलपुर जिले में कलेक्टर ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नए आदेश जारी किए हैं. आगामी त्योहारों जैसे महाशिवरात्रि, सोमवती अमावस्या, होलिकोत्सव, शब-ए-बरात आदि को ध्यान में रखते हुए जिले में धारा 144 लगा दी गयी है. इस दौरान 4 से ज्यादा लोगों के एक जगह इकट्ठे होने, जुलूस या रैली पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.
जबलपुर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने आगामी त्योहारों को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है. क्योंकि अब महाशिवरात्रि, सोमवती अमावस्या, होलिकोत्सव, शब-ए-रात, मां कर्मा देवी की जयंती, चैत्र नवरात्रि, पर्व आने वाले हैं, इसके साथ ही रमजान माह, श्री रामनवमी, गुहराज निषाद जयंती, झूलेलाल जयंती, भगवान महावीर जयंती आदि उत्सव और पर्व भी मनाए जाएंगे. इन त्योहारों को मनाने के दौरान कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लगा दी गयी है.
जिला प्रशासन ने बाइक रैली को किया बैन
पर्वों के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन न हो, इसका ख्याल रखा जाएगा. यदि किसी प्रकार की हिंसक गतिविधि या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो ऐसा करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. आदेश के मुताबिक किसी भी उत्सव या पर्व के दौरान सभी प्रकार के आयोजनों की अनुमति लेने के बाद ही आयोजन किया जा सकता है. बिना अनुमति किए जाने वाले आयोजनों को अवैधानिक घोषित करते हुए कार्रवाई की जाएगी. खास बात से है कि जबलपुर जिले में दो पहिया वाहन रैली को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है.
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सोशल मीडिया पर भी रहेगी पुलिस की पैनी नजर
प्रशासन से अनुमति लेने के बाद होने वाले आयोजनों में धर्म या वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले नारे लगाना प्रतिबंधित है. ऐसा करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के साथ-साथ कार्यक्रम के आयोजक का भी उत्तरदायित्व तय किया जाएगा. साथ ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी. आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था या पशु मालिक अपने पशुओं को खुले तौर पर सड़कों पर न छोड़ें और न ही सड़कों पर आने दें. होटल, लॉज, धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिया जाए. पेइंग गेस्ट से जुड़ी जानकारी मकान मालिक थाने में जमा करेंगे, उसके बाद ही पेइंग गेस्ट रख सकते हैं. वहीं सोशल मीडिया पर भी विशेष निगाह रखी जाएगी. जिससे कि किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक फोटो या वीडियो के जरिए कोई हिंसा न हो.
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