90 वर्षीय वृद्धा के साथ बलात्कार जैसी शर्मनाक घटना दोबारा घटित नहीं हो इसके लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अजय मानिक राव खानविलकर व जस्टिस एस केमकर की डबल बेंच ने सरकारी अधिवक्ता व कोर्ट मित्र अधिवक्ता को चार चरणों में योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने याचिका पर सुनवाई 6 जनवरी को निर्धारित की है।
गौरतलब है कि अंग्रेजी दैनिक अखबार में 90 वर्षीय महिला के साथ जबलपुर में बलात्कार के शीर्षक के साथ घटना से संबंधित खबर का प्रकाशन किया गया था। अखबार में छपी खबर को याचिका का दर्ज देते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुनवाई के निर्देश दिए थे।
याचिका पर हुई पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बलात्कार पीड़ितों के लिए राज्य सरकार की योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा पेश करने के लिए सरकारी वकील को निर्देश दिया था। अदालत ने कोर्ट मित्र नियुक्त की गई अधिवक्ता नम्रता केसरवानी को बलात्कार पीड़ितों के लिए कानूनी मदद के लिए पूर्व में परित आदेश की जानकारी अदालत के समक्ष पेश करने कहा था।
कोर्ट मित्र अधिवक्ता नम्रता केसरवानी ने बताया कि गुरुवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली राज्य महिला आयोग के द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट व सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश की जानकारी डबल बेंच को दी गई। जिसके बाद डबल बेंच ने राज्य सरकार व उन्हें निर्देशित किया है कि चार चरणों में सुरक्षा, पुलिस जांच के लिए गाइडलाइन, अदालत में ट्रायल के दौरान कानूनी मदद व उनके पुनर्वास के लिए योजना तैयार कर अदालत के समक्ष पेश करे। जिसके आधार पर ऐसी शर्मनाक घटना पुन: नहीं हो इसके लिए राज्य सरकार को निर्देश जारी कर सके।
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FIRST PUBLISHED : December 11, 2014, 17:50 IST