जबलपुर. मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान 6 जुलाई को है. इस बार नगर निगम सीमा में मतदाताओं को महापौर सहित पार्षद के लिए भी मतदान करना है. वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ पर दो अलग-अलग ईवीएम मशीने इंटरलिंक की गई हैं. इन ईवीएम मशीनों पर हर वोटर को दो बार वोट करना होगा. एक महापौर प्रत्याशी के लिए और दूसरा पार्षद प्रत्याशी के लिए बटन को दबाना होगा. इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के लिए एक नई शर्त भी जोड़ी है. इसके मुताबिक शत प्रतिशत मतदान करने के लिए महापौर समेत पार्षद पद के लिए भी बटन दबाना होगा. किसी एक बटन को दबाने से मतदान पूरा नहीं होगा.
उप जिला निर्वाचन अधिकारी नमः शिवाय अर्जरिया ने बताया कि अगर महापौर पद पर आपने बटन दबा दिया और बिना पार्षद पद के बटन दबाए आप पोलिंग बूथ से बाहर निकल आए तो आपका वोट अंडर वोट के रूप में दर्ज किया जाएगा. इसलिए बेहतर होगा कि दोनों ही पदों के प्रत्याशी का चयन करें और बटन दबाएं. इतना ही नहीं, अगर आप प्रत्याशियों से नाखुश हैं तो नोटा का बटन भी दबा सकते हैं. इस नई व्यवस्था से पार्षद और महापौर पद पर होने वाली मतगणना में अनुपात के चलते बेहतर आंकड़े सामने आ सकते हैं. क्योंकि, पहले काउंटिंग प्रक्रिया में परेशानी का सामना करना पड़ता था.
इतने पोलिंग बूथ पर होगा मतदान
नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण में 49 जिलों के 133 नगरीय निकाय में मतदान होगा. 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद में मतदान होगा. निर्वाचन आयोग ने बताया कि संवेदनशील मतदान केंद्रों की ड्रोन से निगरानी की जाएगी. इस चुनाव में ट्रांसपेरेंसी के लिए इस बार डीएमएम के जरिये एक-एक वोट का रिकॉर्ड रखा जाएगा. मतदान के दिन सभी 49 जिलों में अवकाश रहेगा. निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए प्रदेश में 13148 मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं. इसमें 3503 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं. संवेदनशील मतदान केंद्रों पर मोबाइल पार्टियों और सेक्टर मजिस्ट्रेट सक्रिय रहेंगे. नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण में मतदान ईवीएम से होगा
. चुनाव में महापौर और पार्षद के चुनाव में इस बार नोटा भी इस्तेमाल किया जा सकता है. जहां 15 या 15 से कम प्रत्याशी होंगे, वहां एक कंट्रोल यूनिट होगी और जहां अधिक प्रत्याशी होंगे वहां एक अतिरिक्त बैलेट यूनिट लगाई जाएगी. निकाय चुनाव में ट्रांसपेरेंसी के लिए डिटैचेबल मेमोरी मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है.
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