जबलपुर. पूरे मध्य प्रदेश में कुकरमुत्तों की तरह खुल गए नर्सिंग कॉलेजों की रिपोर्ट सरकार को हाईकोर्ट में पेश करना होगी. इस वक्त एमपी में 453 नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं. हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सरकार को 24 घंटे में इन कॉलेजों की कुंडली पेश करने का आदेश दिया है. मध्यप्रदेश में नियमों को ताक पर रखकर नर्सिंग कॉलेज चलाए जा रहे हैं. लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अब हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है.
मनमाने तरीके से चल रहे हैं कॉलेज
नर्सिंग कॉलेजों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 24 घंटे के अंदर मध्य प्रदेश के 453 नर्सिंग कॉलेजों के हालातों पर रिपोर्ट तलब की है. मामले पर अगली सुनवाई 11 मई को नियत की है. लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की ओर से हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में संचालित हो रहे नर्सिंग कॉलेजों में मापदंडों को पूरा नहीं किया गया है. जो कमेटी इनकी निगरानी के लिए बनाई गई थी उसने भी ईमानदारी से काम नहीं किया. नतीजा कुछ नर्सिंग कॉलेज कार शोरूम में तो कुछ नर्सिंग कॉलेजों बारात घर में खोल लिए गए हैं. सबसे खराब हालात आदिवासी इलाकों में है जहां कागजों में ही नर्सिंग कॉलेज चलाए जा रहे हैं. आदिवासी बाहुल्य इलाकों में ऐसा फर्जीवाड़ा सबसे ज्यादा किया गया है. लिहाजा नर्सिंग कॉलेजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.
कार शो रूम से लेकर गोदाम तक में नर्सिंग कॉलेज
याचिका पर पूर्व में भी हाईकोर्ट ने सरकार से डाटा पेश करने के आदेश दिए थे. लेकिन सरकार नर्सिंग कॉलेजों से संबंधित कोई डाटा पेश नहीं कर पाई. लिहाजा हाईकोर्ट ने इस मामले पर सख्ती दिखाते हुए 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट तलब की है. इससे पहले भी याचिकाकर्ता ने सबसे पहले आदिवासी बहुल इलाकों में सत्र 2020 -21 में खोले गए 60 से अधिक नए नर्सिंग कॉलेजों की कुंडली अदालत में पेश की थी. बताया गया था कि कार शोरूम से लेकर माल गोदाम तक में नर्सिंग कॉलेज चलाए जा रहे हैं. जबकि कागजों में दिखाया जा रहा है कि पूरे इंफ्रा स्ट्रक्चर के साथ कॉलेज खोले गए हैं.
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24 घंटे में जवाब मांगा
प्राथमिक सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझा था और जवाब तलब किए थे.सरकार के ढुलमुल रवैए के कारण हाईकोर्ट ने अब पूरे प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों की कुंडली तलब कर ली है. देखना होगा कि 24 घंटे के भीतर आखिर सरकार किस तरह का जवाब पेश कर पाती है और अदालत का आगामी रूख क्या होता है.
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