मध्य प्रदेश में ग्वालियर हाईकोर्ट ने बलात्कार के मामले में रेप के आरोपी को जमानत देते समय अनोखी सजा सुनाई है. हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि आरोपी को मुरैना के पितृ वन में 10 पौधे लगाने होंगे और उन पौधों की सुरक्षा रखकर उन्हें जीवित रखना है. इसके साथ ही हर महीने उन पौधों की फोटो न्यायालय में प्रस्तुत करनी होगी. अगर पौधे निर्जीव होते हैं तो आरोपी की जमानत स्वतः ही निरस्त हो जाएगी.
जौरा थाना इलाके में एक युवती ने हिमांशु बत्रा के खिलाफ 15 दिन पहले बलात्कार का मामला दर्ज करवाया था. आरोपी हिमांशु बत्रा को जौरा पुलिस ने दुष्कर्म के अपराध में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इस मामले में आरोपी की जमानत याचिका हाईकोर्ट में लगी थी. जिसमें न्यायमूर्ति आनंद पाठक ने हिमांशु बत्रा को जमानत तो दे दी लेकिन बेल ऑर्डर में 9 कंडीशन भी लगा दीं.
बेल ऑर्डर में लगी 9 कंडीशन में से एक शर्त यह भी है कि आरोपी को पितृ वन में 10 फलदार पौधे लगाने होंगे और 6 फिट लंबे होने तक स्वयं देखभाल करनी होगी. अगर यह पौधे निर्जीव होते हैं तो बेल स्वतः निरस्त हो जाएगी. यह आदेश पितृ वन के सदस्य के पास भी पहुंच गई है.
युवती जौरा में अपनी बुआ के यहां रहती थी, उसने हिमांशु बत्रा के खिलाफ जौरा पुलिस को शिकायत पेश की कि आरोपी हिमांशु ने उसे शादी का झांसा देकर एक साल तक गलत संबंध स्थापित किए. अब शादी करने से इंकार कर रहा है. युवती की शिकायत पर पुलिस ने हिमांशु बत्रा के खिलाफ दफा 376 का मुकदमा दर्ज किया था. हाईकोर्ट ने जमानत आदेश में कहा है कि वह पीड़िता को किसी भी प्रकार से धमकाएगा नहीं.
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FIRST PUBLISHED : July 03, 2019, 23:03 IST